वाहन दुर्घटना दावा पंचाट ने यह बात 32 साल की एक गृहिणी को 30 लाख 63 हजार रूपये का मुआवजा अदा करने का आदेश देते हुए कही है। गृहणी ने चार साल पहले एक सड़क दुर्घटना में अपना पैर खो दिया था। वह महिला 2013 में अपने छह माह के बच्चे के साथ सड़क पार कर रही थी। तभी लापरवाही से चलाई जा रही एक आरटीवी ने उसे टक्कर मार दी। महिला 80 प्रतिशत विकलांगता से ग्रस्त हुई, जबकि उसके बच्चे को सिर में चोट लगी।
पंचाट के पीठासीन अधिकारी अरूण भारद्वाज ने कहा कि कोई गृहिणी किसी कुशल श्रमिक की तरह सेवा देती है। पंचाट ने दुर्घटना करने वाली आरटीवी के बीमाकर्ता टाटा एआईजी जनरल इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड को महिला को 30 लाख 63 हजार रूपये और उसके बच्चे को 10 हजार रूपये का जुर्माना देने को कहा है।
पीड़ित महिला की याचिका के अनुसार, वह दो अक्तूबर 2013 को अपने बच्चे के साथ जैतपुर मोड़ पर आश्रम रोड पार कर रही थी जब आरटीवी ने उसे टक्कर मारी। इस टक्कर के बाद वह अपने बच्चे के साथ गिर पड़ी और दोनों को चोटें आईं। कार्यवाही के दौरान दुर्घटना करने वाले वाहन का चालक और मालिक अदालत में अपना पक्ष रखने के लिए उपस्थित नहीं हुए।
- एजेंसी