राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने लाल किला कार बम विस्फोट के सिलसिले में आत्मघाती हमलावर उमर उन नबी के "सक्रिय सह-साजिशकर्ता" जसीर बिलाल को मंगलवार को 10 दिनों के लिए राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की हिरासत में भेज दिया।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना ने मामले की जांच के लिए आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ करने संबंधी एनआईए के अनुरोध को मंजूरी दी।
सुरक्षा कारणों से अदालत परिसर में मीडियाकर्मियों के प्रवेश पर रोक थी, जिसके चलते कार्यवाही लगभग बंद कमरे में संपन्न हुई। परिसर के अंदर और बाहर दिल्ली पुलिस और त्वरित कार्य बल (RAF) की भारी तैनाती की गई थी। दंगा-रोधी उपकरणों से लैस कई सुरक्षा कर्मी भी मुस्तैद रहे।
एनआईए ने अपने बयान में बताया कि बिलाल, जो अनंतनाग जिले के काजीगुंड निवासी है, को सोमवार को श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया। उस पर आरोप है कि उसने ड्रोन में तकनीकी बदलाव किए और कार बम विस्फोट से पहले रॉकेट बनाने की कोशिश की, जिससे आतंकवादी हमले की तैयारी को तकनीकी सहायता मिली।
एजेंसी ने उसे “आत्मघाती हमले का सक्रिय सह-साजिशकर्ता” बताया, जिसने उमर उन नबी के साथ मिलकर हमले की साजिश रची।
इससे पहले सोमवार को अदालत ने मुख्य आरोपी आमिर राशिद अली को भी 10 दिन की एनआईए हिरासत में भेजा था। एनआईए के अनुसार, आमिर ने नबी को साजो-सामान और अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराकर सहायता की थी।