साठ वर्ष से कम आयु के आम आयकर दाता की ढाई लाख रुपये तक की सालाना आय कर मुक्त है। ढाई लाख से तीन लाख रुपये की आय पर 10 प्रतिशत, पांच लाख से 10 लाख रपये पर 20 प्रतिशत और 10 लाख रपये से अधिक की सालाना आय पर 30 प्रतिशत की दर से आयकर लगेगा।
साठ वर्ष से लेकर 80 साल के वरिष्ठ नागरिकों की तीन लाख रुपये तक की आय कर मुक्त होगी। वहीं 80 वर्ष और इससे अधिक उम्र के बुजुर्गों की पांच लाख रुपये तक वार्षिक आय कर मुक्त रखी गई है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा लोकसभा में पेश आम बजट में एक करोड़ रपये अथवा इससे अधिक सालाना कमाई पर आयकर अधिभार दो प्रतिशत बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दिया है। एक करोड़ रुपये से अधिक सालाना कमाई करने वाली फर्मों, सहकारी समितियों और स्थानीय प्राधिकरणों पर भी दो प्रतिशत अतिरिक्त अधिभार सहित कुल 12 प्रतिशत की दर से अधिभार लगेगा।
वित्त मंत्राी ने कंपनियों पर भी आयकर अधिभार में दो प्रतिशत वृद्धि की है। एक करोड़ से 10 करोड़ रपये की सालाना आय के दायरे में आने वाली कंपनियों पर अधिभार बढ़ाकर सात प्रतिशत और 10 करोड़ रपये से अधिक कमाई करने वाली कंपनियों पर अब 12 प्रतिशत की दर से अधिभार देना होगा।