दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा देश में 29 मई को होने वाले आम चुनाव में खड़े नहीं हो पाएंगे क्योंकि उनके आपराधिक रिकॉर्ड के कारण उन्हें उम्मीदवार के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया है। निर्वाचन आयोग (आईईसी) ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
जांच आयोग की सुनवाई बीच में ही छोड़कर चले जाने पर जुमा को 2021 में दक्षिण अफ्रीका की संवैधानिक अदालत द्वारा 15 माह जेल की सजा सुनाई गई थी।
जुमा को उनकी पार्टी ‘अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस’ (एएनसी) ने 2018 में बर्खास्त कर दिया था।
स्व-निर्वासित गुप्ता परिवार के साथ जुमा की कथित नजदीकियों को लेकर लोगों में काफी आक्रोश देखा गया था जिसके बाद ही एएनसी ने जुमा को पार्टी से बर्खास्त करने का कदम उठाया। गुप्ता परिवार पर देश के स्वामित्व वाले ‘एस्कॉम’ जैसे उद्यमों से अरबों की धोखाधड़ी करने का आरोप है।
ये संस्थाएं अब आर्थिक संकट से जूझ रही हैं। बिजली वितरक संस्था ‘एस्कॉम’ देश की जरूरत पूरी नहीं कर पा रही है और रेल परिवहन भी ठप पड़ गया है।
आईईसी ने कहा कि जुमा को उनके आपराधिक रिकॉर्ड के कारण चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया गया है।
आईईसी अध्यक्ष मोसोथो मोएप्या ने कहा, ‘‘हम सभी एकमत हैं। ये ऐसे मामले नहीं है जिनसें हम व्यक्तिगत तौर पर निपटते हैं। यहां बात कानून के एक प्रावधान की है जिसके खिलाफ आपत्ति भी दर्ज की जा सकती है।’’
मोएप्या ने कहा कि जुमा के पास इस फैसले के खिलाफ दो अप्रैल तक अपील करने का समय है।