दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने मंगलवार को दिल्ली आबकारी नीति पर सीएजी (CAG) रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में कहा गया कि राजधानी को नई शराब नीति से 2000 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है।
'दिल्ली में शराब के विनियमन और आपूर्ति पर निष्पादन लेखापरीक्षा' 2017-18 से 2020-21 तक चार वर्षों की अवधि को कवर करती है। यह रिपोर्ट दिल्ली में भारत में निर्मित विदेशी शराब (IMFL) और विदेशी शराब के विनियमन और आपूर्ति की जांच करती है।
यह रिपोर्ट पिछली आम आदमी पार्टी सरकार के प्रदर्शन पर लंबित 14 सीएजी रिपोर्टों में से एक है। आज पेश की गई रिपोर्ट के अनुसार, ऑडिट में पाया गया कि आबकारी विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में शराब की आपूर्ति की निगरानी और विनियमन में कई विसंगतियां की हैं।
रिपोर्ट के अनुसार, 2021-22 की आबकारी नीति के कारण राज्य सरकार को 2,000 करोड़ रुपये से अधिक का संचयी नुकसान हुआ है।
आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली पर कई सवाल उठते हैं कि विभाग किस तरह से अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। रिपोर्ट के अवलोकन के अनुसार, ऑडिट निष्कर्षों का कुल वित्तीय निहितार्थ लगभग 2,026.91 करोड़ रुपये है।
लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग दिल्ली आबकारी नियम, 2010 के नियम 35 को प्रभावी रूप से लागू नहीं कर सका। यह नियम संबंधित पक्षों को दिल्ली में शराब की आपूर्ति और विनियमन पर निष्पादन लेखापरीक्षा के तहत विभिन्न लाइसेंस (थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता, HCR आदि) जारी करने से रोकता है।
इसके अनुपालन में कमी के कारण विभिन्न प्रकार के लाइसेंस रखने वाली संस्थाओं के बीच सामान्य निदेशकत्व का अस्तित्व बना रहा।
लाइसेंस जारी करने में अनियमितताएं
ऑडिट में पाया गया कि विभाग आबकारी नियमों और विभिन्न प्रकार के लाइसेंस जारी करने के लिए निर्धारित नियम व शर्तों का पालन किए बिना लाइसेंस जारी कर रहा था। यह पाया गया कि:
• लाइसेंस सॉल्वेंसी सुनिश्चित किए बिना जारी किए गए।
• ऑडिट किए गए वित्तीय विवरण प्रस्तुत किए बिना लाइसेंस दिए गए।
• अन्य राज्यों और पूरे वर्ष में घोषित बिक्री और थोक मूल्य का डेटा प्रस्तुत किए बिना लाइसेंस जारी किए गए।
• सक्षम प्राधिकारी से आपराधिक पृष्ठभूमि का सत्यापन कराए बिना लाइसेंस जारी किए गए।
मूल्य निर्धारण में हेरफेर
ऑडिट में पाया गया कि आबकारी विभाग ने L1 लाइसेंसधारी (निर्माता और थोक विक्रेता) को एक निश्चित स्तर से अधिक कीमत वाली शराब के लिए एक्स-डिस्टिलरी प्राइस (EDP) घोषित करने का विवेकाधिकार दिया। इसके बाद, निर्माता के लाभ सहित निर्माण के बाद सभी मूल्य घटकों को जोड़ा गया। लेखापरीक्षा ने पाया कि:
• एक ही निर्माता इकाई द्वारा आपूर्ति की गई शराब के लिए विभिन्न राज्यों में अलग-अलग EDP था।
• इस विवेकाधिकार ने L1 लाइसेंसधारियों को अपने फायदे के लिए EDP में हेरफेर करने की अनुमति दी।
• कुछ ब्रांडों के मूल्य निर्धारण और बिक्री के विश्लेषण से पता चला कि विवेकाधीन EDP के कारण बिक्री में गिरावट आई, जिससे आबकारी राजस्व में नुकसान हुआ।
चूंकि EDP की उचितता जांचने के लिए लागत विवरण नहीं मांगा गया था, इसलिए L1 लाइसेंसधारक को बढ़ी हुई EDP में छिपे मुनाफे से लाभ मिलने का जोखिम था। EDP की अवधारणा को पारदर्शी रूप से परिभाषित करने की आवश्यकता है और घोषित EDP के समर्थन में लागत पत्रक प्राप्त किए जाने चाहिए।
गुणवत्ता नियंत्रण में कमियां
लेखापरीक्षा में पाया गया कि गुणवत्ता नियंत्रण अपर्याप्त था। दिल्ली में आपूर्ति की जाने वाली शराब निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप हो, यह सुनिश्चित करना आबकारी विभाग की जिम्मेदारी है। मौजूदा विनियामक ढांचे में प्रासंगिक प्रावधान हैं, जो थोक लाइसेंसधारियों (L1) को भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के प्रावधानों के अनुसार विभिन्न परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य बनाते हैं। हालांकि, आबकारी आयुक्त ने अलग से गुणवत्ता विनिर्देश निर्धारित नहीं किए थे।
लेखापरीक्षा में कई मामले पाए गए, जहां:
• परीक्षण रिपोर्ट BIS विनिर्देशों के अनुरूप नहीं थीं।
• आबकारी विभाग ने बड़ी कमियों के बावजूद लाइसेंस जारी किए।
• विभिन्न ब्रांडों के लिए पानी की गुणवत्ता, हानिकारक सामग्री, भारी धातु, मिथाइल अल्कोहल, माइक्रोबायोलॉजिकल परीक्षण रिपोर्ट आदि की महत्वपूर्ण परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई थी।
• विदेशी शराब से संबंधित नमूना जांच रिपोर्टों में से 51% मामलों में परीक्षण रिपोर्ट एक वर्ष से अधिक पुरानी थीं, उपलब्ध नहीं कराई गई थीं, या उनमें तारीख का उल्लेख नहीं था।
प्रवर्तन और निगरानी में खामियां
ऑडिट में आबकारी विभाग की प्रवर्तन प्रक्रिया में गंभीर कमियां पाई गईं। विभाग की भूमिका मुख्य रूप से जब्ती और केस प्रॉपर्टी के निपटान तक सीमित थी। आबकारी खुफिया ब्यूरो (EIB) प्रभावी निवारक के रूप में कार्य करने में विफल रहा।
विभाग द्वारा बनाए गए डेटा खंडित और अल्पविकसित थे, जिनमें बहुत कम या कोई विश्लेषणात्मक मूल्य नहीं था। वास्तविक छापे विवेकाधीन थे और किसी मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अभाव में असंगठित थे। ESCIMS डेटा के उपयोग सहित साक्ष्य संग्रह और पुष्टिकरण में कठोरता की कमी ने मामलों को कमजोर बना दिया। निरीक्षण रिपोर्टों में गलतियां थीं और कारण बताओ नोटिस अपर्याप्त थे।
आबकारी नीति के निर्माण में खामियां
नई आबकारी नीति को तैयार करने के दौरान, विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को नजरअंदाज किया गया। इसके दस्तावेजी प्रमाण उपलब्ध नहीं थे।
कुछ महत्वपूर्ण बदलाव, जिनका उचित औचित्य प्रस्तुत नहीं किया गया:
• राज्य के स्वामित्व वाली थोक इकाई के स्थान पर निजी इकाई को थोक बिक्री लाइसेंस प्रदान किया गया।
• प्रति बोतल उत्पाद शुल्क के स्थान पर लाइसेंस शुल्क में उत्पाद शुल्क की अग्रिम वसूली की गई।
• एक व्यक्ति को अधिकतम दो दुकानें आवंटित करने के स्थान पर 54 दुकानें प्राप्त करने की अनुमति दी गई।
इसके अलावा, कैबिनेट के निर्णय का उल्लंघन करते हुए, राजस्व संबंधी महत्वपूर्ण छूट/रियायत देने से पहले कैबिनेट या उपराज्यपाल की राय नहीं ली गई।
राजस्व हानि
ऑडिट में पाया गया कि नई नीति के कारण खुदरा लाइसेंसधारकों की संख्या सीमित होने से आपूर्ति में बाधा आई। सरकार को लगभग 890 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा हुआ, क्योंकि सरेंडर किए गए खुदरा लाइसेंसों को फिर से टेंडर नहीं किया गया। ज़ोनल लाइसेंसधारियों को दी गई छूट के कारण लगभग 941 करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान हुआ।
COVID प्रतिबंधों के आधार पर ज़ोनल लाइसेंसधारियों को 144 करोड़ रुपये की लाइसेंस फीस की छूट दी गई। सुरक्षा जमा की गलत वसूली के कारण लगभग 27 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
कुल मिलाकर, नई आबकारी नीति के क्रियान्वयन में कमियों के कारण सरकार को लगभग 2,002 करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान हुआ। सीएजी रिपोर्ट ने दिल्ली की आबकारी नीति में गंभीर अनियमितताओं को उजागर किया है। रिपोर्ट में नीति निर्माण, लाइसेंस जारी करने, मूल्य निर्धारण, गुणवत्ता नियंत्रण, प्रवर्तन और निगरानी की कमियों को रेखांकित किया गया है। इसके कारण सरकार को भारी वित्तीय नुकसान हुआ है और नियामक तंत्र की प्रभावशीलता पर सवाल उठे हैं।