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महाराष्ट्र: राज्यपाल ने दी एमवीए की 12 एमएलसी उम्मीदवारों की सूची को वापस लेने कीअनुमति, मुख्यमंत्री शिंदे भेजेंगे नई लिस्ट

महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने सोमवार को 2020 में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पिछली महा...
महाराष्ट्र: राज्यपाल ने दी एमवीए की 12 एमएलसी उम्मीदवारों की सूची को वापस लेने कीअनुमति, मुख्यमंत्री शिंदे भेजेंगे नई लिस्ट

महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने सोमवार को 2020 में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पिछली महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार द्वारा प्रस्तावित विधान परिषद (एमएलसी सीटों) के लिए नामांकन के लिए 12 नामों वाली सूची को वापस लेने की अनुमति दी।

राज्यपाल का यह कदम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पत्र के बाद आया है जिसमें राज्यपाल को एमएलसी को वापस लेने की मांग की गई थी।

इससे पहले, एमवीए सरकार और तत्कालीन विपक्षी भाजपा के बीच शब्दों का एक कड़वा आदान-प्रदान हुआ था क्योंकि एमवीए आरोप लगा रही थी कि राज्यपाल भाजपा के इशारे पर नामों को वापस ले रहे हैं। एमवीए द्वारा प्रस्तावित नामों को राज्यपाल द्वारा विधान परिषद में नामित किए बिना दो साल से अधिक समय तक रखा गया था।

अब, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली वर्तमान महाराष्ट्र सरकार ने राज्यपाल कोश्यारी को लिखे पत्र में 2020 में पिछली एमवीए सरकार द्वारा भेजे गए एमएलसी नामांकन के लिए 12 नामों की सूची को वापस लेने की मांग की। सरकार ने नाम वापस लेते हुए राजभवन को सूचित किया है कि वह एमएलसी नामांकन के लिए नई सूची भेजेगी।

यह कदम शिवसेना के अन्य विधायकों के साथ शिंदे के एमवीए सरकार को गिराने के लिए ठाकरे के खिलाफ विद्रोह करने और भाजपा के साथ गठबंधन में सत्ता में आने के दो महीने बाद आया है। पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने 2020 में राज्यपाल को विधान परिषद में नामांकन के लिए 12 प्रतिष्ठित व्यक्तियों की सूची सौंपी थी। हालांकि, कोश्यारी ने न तो नामांकन खारिज किया और न ही स्वीकार किया।

इस सूची में शिवसेना से अभिनेता उर्मिला मातोंडकर, विजय करंजकर, नितिन बांगुडे-पाटिल और चंद्रकांत रघुवंशी, किसान नेता राजू शेट्टी, पूर्व मंत्री एकनाथ खडसे, यशपाल भिंगे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के लोक गायक आनंद शिंदे और कांग्रेस से रजनी पाटिल, सचिन सावंत, अनिरुद्ध वंकर और मुजफ्फर हुसैन के नाम शामिल हैं।

हालाँकि, जब कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, तो इस संबंध में बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई, लेकिन अदालत ने राज्यपाल को कोई निर्देश देने से इनकार कर दिया। एमवीए नेताओं ने इस मुद्दे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संज्ञान में भी लाया और आरोप लगाया कि राज्यपाल जानबूझकर एमएलसी की नियुक्ति नहीं कर रहे हैं।

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