ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) नेता और विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ चुनाव प्रचार के दौरान एक पुलिस अधिकारी को कथित तौर पर धमकी देने और कर्तव्य निभाने में बाधा डालने के आरोप में बुधवार को यहां मामला दर्ज किया गया। अकबरुद्दीन एआईएमआईएम अध्यक्ष एवं हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन औवेसी के छोटे भाई हैं।
चंद्रायनगुट्टा सीट से दोबारा चुनाव लड़ रहे अकबरुद्दीन ओवैसी एक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में देखा जा सकता है कि अकबरुद्दीन ने जब देखा कि मंच के पास एसएचओ उनकी ओर आ रहे हैं तो उन्होंने उंगली दिखाकर पुलिस अधिकारी की ओर इशारा किया और उनसे वहां से चले जाने को कहा।
चुनाव आदर्श आचार संहिता के अनुसार, प्रचार की समय सीमा रात 10 बजे तक है और यह समयसीमा पार हो जाने के चलते एसएचओ अकबरुद्दीन को रोकने के लिए आगे बढ़े थे। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में, अकबरुद्दीन औवेसी पुलिस अधिकारी की ओर बढ़ते हुए उनसे कहते नजर आ रहे हैं, ‘‘इंस्पेक्टर साहब मेरे पास एक घड़ी है। क्या मैं अपनी घड़ी आपको दे दूं। आप (यहां से) चले जाइए।’’
अकबरुद्दीन ने कहा कि उन्हें बोलने से कोई नहीं रोक सकता और अगर वह (अपने समर्थकों को) इशारा करेंगे तो पुलिस अधिकारी वहां से भागने के लिए मजबूर हो जाएंगे। वीडियो में अकबरुद्दीन औवेसी को कहते हुए सुना जा सकता है, ‘‘क्या तुम्हें लगता है कि मैं चाकुओं और गोलियों को झेलने के बाद कमजोर हो गया हूं। मुझमें अभी भी बहुत हिम्मत है। अभी पांच मिनट बाकी हैं और मैं बोलूंगा… मुझे कोई नहीं रोक सकता। अगर मैं इशारा कर दूं तो तुम भागने को मजबूर हो जाओगे।’’
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने पीटीआई-भाषा को बताया कि बाद में एसएचओ की शिकायत पर संतोष नगर पुलिस थाने में अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।
उन्होंने कहा कि अकबरुद्दीन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ए (विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), धारा 353 (लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल) और धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया।