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मनी लॉन्ड्रिंग केस: 14 दिन की न्यायिक हिरासत में अनिल देशमुख, ED कस्टडी की मांग कोर्ट ने की खारिज

महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में...
मनी लॉन्ड्रिंग केस: 14 दिन की न्यायिक हिरासत में अनिल देशमुख, ED कस्टडी की मांग कोर्ट ने की खारिज

महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। उन्हें 1 नवंबर को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ़्तार किया गया था। मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उसकी नौ दिन की और रिमांड मांगी, लेकिन अदालत ने जांच एजेंसी की याचिका को खारिज कर दिया और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

एक अधिकारी ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में गिरफ्तार महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख का शनिवार को यहां एक सरकारी अस्पताल में मेडिकल परीक्षण किया गया, जिसके बाद उन्हें दोपहर में एक विशेष अदालत में ले जाया गया। सुनवाई के दौरान ईडी ने उनकी कस्टडी मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया और न्यायिक हिरासत में भेजना का फैसला दिया।

बता दें कि ईडी ने देशमुख को 12 घंटे की पूछताछ के बाद सोमवार देर रात गिरफ्तार किया था। मुंबई की एक अदालत ने मंगलवार को करोड़ों रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में देशमुख को 6 नवंबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था।

देशमुख की ईडी हिरासत शनिवार को समाप्त होने के बाद, उन्हें लगभग 12.20 बजे केंद्रीय एजेंसी के कार्यालय से बाहर ले जाया गया। विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किए जाने से पहले, उन्हें सुबह नियमित चिकित्सा जांच के लिए सरकारी जे जे अस्पताल ले जाया गया।

देशमुख और अन्य के खिलाफ ईडी का मामला सीबीआई द्वारा मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह द्वारा किए गए कम से कम 100 करोड़ रुपये की रिश्वत के आरोपों से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में दर्ज किए जाने के बाद सामने आया था।

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