दिल्ली उच्च न्यायालय ने भाजपा नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा को उनके आवास से कथित तौर पर अगवा करने के मामले में प्राथमिकी रद्द करने की मांग वाली पंजाब पुलिस की याचिका पर मंगलवार को दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा।
पंजाब में एसएएस नगर के एसपी ग्रामीण मनप्रीत सिंह की याचिका पर हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार और बग्गा को नोटिस जारी किया है।
न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा ने कहा कि प्रतिवादी चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करेंगे और मामले को आगे की सुनवाई के लिए 26 जुलाई को सूचीबद्ध किया।
6 मई को, पंजाब पुलिस ने बग्गा को उनके जनकपुरी आवास से गिरफ्तार किया था, लेकिन दिल्ली पुलिस उसे हरियाणा से वापस ले आई थी, यह आरोप लगाते हुए कि उसके पंजाब समकक्ष ने उन्हें गिरफ्तारी के बारे में सूचित नहीं किया था।
कथित रूप से भड़काऊ बयान देने, दुश्मनी को बढ़ावा देने और आपराधिक धमकी देने के मामले में पंजाब पुलिस द्वारा उनकी गिरफ्तारी के बाद, दिल्ली पुलिस ने 6 मई की देर रात पंजाब पुलिस कर्मियों के खिलाफ अपहरण की प्राथमिकी दर्ज की।