पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर की गई टिप्पणी के लिए वरिष्ठ भाजपा नेता दिलीप घोष के खिलाफ दुर्गापुर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। एक अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि घोष पर आईपीसी की धारा 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना) और 509 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से शब्द, इशारा या कृत्य) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
अधिकारी ने बताया कि दुर्गापुर कोर्ट में एक वकील और एक अन्य व्यक्ति द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है। पूर्व भाजपा अध्यक्ष घोष ने बनर्जी पर की गई अपनी टिप्पणी के लिए बुधवार को माफी मांगी थी। इस टिप्पणी के बाद राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया था। चुनाव आयोग ने भी पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की शिकायत पर घोष को कारण बताओ नोटिस जारी कर 29 मार्च तक जवाब देने को कहा है।
घोष ने कहा था, "जब दीदी गोवा जाती हैं, तो वह गोवा की बेटी बन जाती हैं, त्रिपुरा में वह कहती हैं कि मैं त्रिपुरा की बेटी हूं; तय करें कि आपका पिता कौन है, यह सही नहीं है।" इसको लेकर, चुनाव आयोग ने टिप्पणी को आपत्तिजनक, अपमानजनक और प्रथम दृष्टया आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) का उल्लंघन माना है। टिप्पणी की निंदा करते हुए, भाजपा ने घोष को भेजे एक संदेश में कहा कि टिप्पणी "असंसदीय" और पार्टी की संस्कृति के खिलाफ है।