2001 में होटल व्यवसायी जया शेट्टी की हत्या मामले में मुंबई के एक अदालत ने गैंगस्टर छोटा राजन को दोषी ठहराया है। महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत मामलों के विशेष न्यायाधीश ए एम पाटिल ने राजन को दोषी ठहराया है। बता दें कि छोटा राजन को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है।
क्या है पूरा मामला?
जया शेट्टी, सेंट्रल मुंबई के गामदेवी में गोल्डन क्राउन होटल के मालिक थे। उन्हें छोटा राजन गिरोह से जबरन वसूली के लिए कॉल आ रहे थे। 4 मई, 2001 को होटल के अंदर गिरोह के दो सदस्यों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। मिल रही धमकियों के कारण, महाराष्ट्र पुलिस ने उन्हें सुरक्षा कवर प्रदान किया था।
हालांकि, हत्या से दो महीने पहले, उनकी सुरक्षा वापस ले ली गई थी। छोटा राजन वर्तमान में दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। इससे पहले, अक्टूबर 2015 में उसे इंडोनेशिया में गिरफ्तार करके भारत प्रत्यर्पण किया गया था। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, दो शूटरों ने जया शेट्टी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। होटल के मैनेजर और एक कर्मचारी ने शूटरों का पीछा किया और उनमें से एक को पकड़ लिया था।
छोटा राजन का असली नाम राजेंद्र सदाशिव निकालजे है। राजन पिछले साल सुर्खियों में आया था जब उसने फिल्म निर्माता हंसल मेहता और वेब सीरीज 'स्कूप' का निर्माण करने वाले ‘मैचबॉक्स शॉट्स एलएलपी’ के मालिकों के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अपने मुकदमे में राजन ने फिल्म निर्माता द्वारा उसकी तस्वीर और आवाज का इस्तेमाल किए जाने पर आपत्ति जताई थी। राजन को सीरीज के बारे में उसकी पत्नी से पता चला जब उसने ट्रेलर देखा।
राजन के अनुसार, यह उसके अधिकारों का उल्लंघन था, क्योंकि फिल्म निर्माता ने उसकी अनुमति नहीं ली थी। उन्होंने अदालत से निर्माताओं को सीरीज को रिलीज़ करने से स्थायी रूप से रोकने का आग्रह किया था। मालूम हो कि नेटफ्लिक्स की यह सीरीज पत्रकार जिग्ना वोरा की कहानी पर आधारित थी, जिस पर एक साथी पत्रकार ज्योतिर्मय डे (जे डे) की हत्या का आरोप लगाया गया था।