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शिंदे खेमे के विधायकों की अयोग्यता पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक शिवसेना के सिंबल पर फैसला न करे चुनाव आयोग: संजय राउत

शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत ने मंगलवार को कहा कि चुनाव आयोग को तब तक पार्टी के चुनाव चिन्ह पर...
शिंदे खेमे के विधायकों की अयोग्यता पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक शिवसेना के सिंबल पर फैसला न करे चुनाव आयोग: संजय राउत

शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत ने मंगलवार को कहा कि चुनाव आयोग को तब तक पार्टी के चुनाव चिन्ह पर फैसला नहीं करना चाहिए जब तक कि सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले खेमे के 16 बागी विधायकों की अयोग्यता पर अपना फैसला नहीं दे देता।


उद्धव ठाकरे और सीएम शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट पार्टी के "धनुष और तीर" चिन्ह पर चुनाव आयोग के सामने बहस कर रहे हैं, जिसकी स्थापना उद्धव ठाकरे के पिता दिवंगत बाल ठाकरे ने की थी।

पत्रकारों से बातचीत में राउत ने कहा कि शिवसेना में कोई फूट नहीं है।

उन्होंने कहा, "शिवसेना के सिंबल पर जीत हासिल करने वाले टूट गए हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि पार्टी में विभाजन है। यह कथित विभाजन मृगतृष्णा जैसा है। कुछ विधायक और सांसद चले गए हैं, लेकिन पार्टी अखंड है।"

उन्होंने कहा कि जब तक शीर्ष अदालत विधायकों की अयोग्यता पर अपना फैसला सुनाती है, तब तक चुनाव आयोग को इस मामले (चुनाव चिन्ह) पर फैसला लेने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए।

इससे पहले दिन में, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट ने नई दिल्ली में चुनाव आयोग को बताया कि पार्टी के संशोधित संविधान में खामियों पर शिंदे खेमे (बालासाहेबंची शिवसेना) द्वारा रखी गई दलीलें विरोधाभासों से भरी थीं।

ठाकरे गुट ने चुनाव आयोग से संगठन के नियंत्रण से जुड़े एक मामले में अपनी दलीलें पूरी करने के लिए और समय मांगा, जिसके बाद अगली सुनवाई 20 जनवरी के लिए तय की गई।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह 14 फरवरी को याचिकाओं के एक बैच पर सुनवाई शुरू करेगा, जिसमें शिंदे खेमे के 16 शिवसेना विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग भी शामिल है, जो शिवसेना के विभाजन से उत्पन्न महाराष्ट्र राजनीतिक संकट से संबंधित है।

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