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ईडी ने दिल्ली सीएम के जमानत आदेश को अदालत की वेबसाइट पर अपलोड होने से पहले ही चुनौती दे दी थी: सुनीता केजरीवाल

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने शुक्रवार को दावा किया कि ईडी ने...
ईडी ने दिल्ली सीएम के जमानत आदेश को अदालत की वेबसाइट पर अपलोड होने से पहले ही चुनौती दे दी थी: सुनीता केजरीवाल

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने शुक्रवार को दावा किया कि ईडी ने उनके पति के जमानत आदेश को ट्रायल कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड होने से पहले ही चुनौती दे दी थी।

दक्षिणी दिल्ली के भोगल में बोलते हुए, जहां दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने हरियाणा से अधिक पानी पाने के लिए अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की, सुनीता केजरीवाल ने कहा कि देश में तानाशाही सभी सीमाएं पार कर गई है और दिल्ली के सीएम के साथ "मोस्ट वांटेड आतंकवादी" जैसा व्यवहार किया जा रहा है।

उन्होंने कहा, "जमानत आदेश अपलोड होने से पहले ही, ईडी इस पर रोक लगाने के लिए उच्च न्यायालय गई थी। देश में तानाशाही ने सभी हदें पार कर दी हैं। उच्च न्यायालय का आदेश अभी आना बाकी है। हमें उम्मीद है कि अदालत न्याय करेगी।" 

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित उत्पाद शुल्क घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें दी गई राहत को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर सुनवाई होने तक मुख्यमंत्री को जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश पर शुक्रवार को रोक लगा दी।

ईडी ने जस्टिस सुधीर कुमार जैन और रविंदर डुडेजा की पीठ के समक्ष ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली अपनी याचिका का उल्लेख किया।

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