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कोचिंग सेंटर: सुप्रीम कोर्ट का केंद्र द्वारा नियुक्त समिति को चार सप्ताह में रिपोर्ट देने का निर्देश

राजधानी दिल्ली में आईएएस कोचिंग के बेसमेंट में तीन छात्रों की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार...
कोचिंग सेंटर: सुप्रीम कोर्ट का केंद्र द्वारा नियुक्त समिति को चार सप्ताह में रिपोर्ट देने का निर्देश

राजधानी दिल्ली में आईएएस कोचिंग के बेसमेंट में तीन छात्रों की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर शुक्रवार को सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर जाने के कारण आईएएस परीक्षा की तैयारी कर रहे तीन अभ्यर्थियों की मौत की घटना की जांच कर रही समिति को चार सप्ताह में अंतरिम उपाय संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत करने का शुक्रवार को निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली सरकारों को निर्देश दिया कि वे ऐसी घटनाओं को फिर से होने से रोकने के लिए नीति, विधायी और प्रशासनिक बदलावों के बारे में अदालत को अवगत कराएं। अदालत ने आगे कहा कि पुराने राजेंद्र नगर जैसी घटना को रोकने के लिए पूरी राजधानी में एक समान पहल की जानी चाहिए। पीठ ने कहा, 'अगर जरूरत पड़ी तो हम पूरे देश में पुराने राजेंद्र नगर जैसी घटनाओं को रोकने के लिए निर्देश जारी करेंगे।'

गौरतलब है कि दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में 27 जुलाई को एक बड़ा हादसा हुआ था, जहां प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाली राव एकेडेमी के बेसमेंट में पानी में डूबकर तीन बच्चों की मौत हो गई। राष्ट्रीय राजधानी में 27 जुलाई की शाम अचानक हुई बारिश के कारण लाइब्रेरी में पानी भर गया था। मृतकों दो छात्र और एक छात्रा शामिल थे। तीनों यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। मृतकों की पहचान तेलंगाना निवासी तान्या सोनी, केरल निवासी नेविन डाल्विन और यूपी निवासी श्रेया यादव के रूप में हुई।

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