भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की टिप्पणी के मामले में झारखंड हाई कोर्ट में अब आठ फरवरी को सुनवाई होगी। बुधवार को झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस गौतम चौधरी की अदालत में राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई हुई।
सुनवाई के क्रम में राहुल गांधी के वकील ने अदालत के समक्ष हस्तक्षेप याचिका दाखिल करने के लिए करने के लिए कोर्ट से दो सप्ताह का समय मांगा गया जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। राहुल गांधी की ओर से झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता पीयूष चित्रेश और दीपांकर राय ने अदालत में पक्ष रखा।
दरअसल, मामला 2018 में कांग्रेस के अधिवेशन में राहुल गांधी द्वारा भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी से जुड़ा है। जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस में कोई हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता, यह भाजपा में ही संभव है। राहुल गांधी की इस टिप्पणी पर भाजपा के प्रताप कुमार ने चाईबासा की अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था।
मानहानी का मुकदमा दायर करते हुए कहा था कि अमित शाह के खिलाफ जितने भी मामले थे उसमें अमित शाह बरी हो चुके हैं। अदलत ने इसका संज्ञान लिया तो राहुल गांधी की ओर से हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। और चाईबासा कोर्ट द्वारा लिये गये संज्ञान को रद करने का आग्रह किया। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। इस बीच हाईकोर्ट द्वारा उनके विरुद्ध किसी पीड़क कार्रवाई पर रोक के आदेश को बरकरार रखे जाने से उन्हें बड़ी राहत मिली है।