केन्द्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा की गई कथित मानहानिकारक टिप्पणी संबंधी मामले में अदालत में मंगलवार को होने वाली सुनवाई टल गयी और अब इसके लिए 27 मई की तारीख तय की गयी है। वादी के अधिवक्ता ने यह जानकारी दी।
वादी के अधिवक्ता संतोष कुमार पाण्डेय ने बताया कि मंगलवार को उपरोक्त मामले में सुनवाई होनी थी, लेकिन अभी सांसद-विधायक अदालत (एमपी/एमएलए कोर्ट) का प्रभार किसी न्यायाधीश के पास न होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं हो सकी और इस मामले में सुनवाई के लिए 27 मई की तारीख तय की गई है।
मानहानि मामले में राहुल गांधी फरवरी माह में अदालत में हाजिर हुए थे और उन्हें अदालत द्वारा जमानत दे दी गई थी। राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने भी बताया कि संबंधित अदालत का प्रभार किसी को न मिलने के चलते कोई अदालती कार्यवाही नहीं हो सकी। राहुल गांधी चुनाव प्रचार के लिए आज झांसी में हैं।
कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के हनुमान गंज निवासी सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन व भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता विजय मिश्र ने राहुल गांधी के खिलाफ चार अगस्त 2018 को मानहानि का मुकदमा दायर करवाया था।
मिश्र ने आरोप लगाया था कि कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी।