आयकर विभाग ने बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती के भाई और उनकी पत्नी से संबंधित 400 करोड़ रुपये का बेनामी प्लॉट अटैच कर लिया है। नोएडा में सात एकड़ के इस प्लॉट को जब्त करने के लिए विभाग की दिल्ली स्थित बेनामी प्रोहिबिशन यूनिट (बीपीयू) ने 16 जुलाई को अस्थायी आदेश जारी किया है। विभाग के अनुसार इस बेनामी प्लॉट के वास्तविक लाभार्थी आनंद कुमार और उनकी पत्नी हैं।
नोएडा में सात एकड़ प्लॉट के लिए बेनामी एक्ट में आदेश जारी
मायावती ने हाल में ही कुमार को बसपा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया था। विभाग के अनुसार बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन एक्ट, 1988 के सेक्शन 24(3) के तहत यह आदेश जारी किया गया है। विभाग की नजर में कुमार का यह बेनामी प्लॉट 28,328.07 वर्ग मीटर यानी करीब सात एकड़ का है। इसकी बुक वैल्यू 400 करोड़ रुपये है।
सात साल की सजा के साथ 25 फीसदी जुर्माने का प्रावधान
कानून के अनुसार बेनामी कानून का उल्लंघन किए जाने पर दोषी पर बेनामी संपत्ति के बाजार मूल्य के 25 फीसदी के बराबर जुर्माने के अलावा सात साल तक की सश्रम सजा हो सकती है। यह कानून पारित होने के बाद भी वर्षों तक निष्प्रभावी पड़ा रहा। लेकिन मोदी सरकार ने नवंबर 2016 में न्यू बेनामी ट्रांजेक्शन (प्रोहिबिशन) एमेंडमेंट एक्ट, 2016 पारित किया। इसके बाद से विभाग इसके तहत कार्रवाई करने लगा है। देश में बेनामी एक्ट लागू करने के लिए आयकर विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है।