Advertisement

महाराष्ट्रः विधानसभा में एमवीए गठबंधन में किसे मिलेगा विपक्ष के नेता का पद, ये हैं पार्टियों के अपने-अपने दावे

महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन महा विकास अघाड़ी में नेता प्रतिपक्ष का पद किसे मिलेगा, इसे लेकर चर्चा...
महाराष्ट्रः विधानसभा में एमवीए गठबंधन में किसे मिलेगा विपक्ष के नेता का पद, ये हैं पार्टियों के अपने-अपने दावे

महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन महा विकास अघाड़ी में नेता प्रतिपक्ष का पद किसे मिलेगा, इसे लेकर चर्चा तेज हो गई है। इसे लेकर गठबंधन की पार्टियों की अपने-अपने दावे हैं। हालांकि महा विकास अघाड़ी (एमवीए) के सहयोगियों ने अभी तक महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता (एलओपी) के पद पर औपचारिक रूप से दावा नहीं किया है, लेकिन एक प्रमुख घटक ने सोमवार को मांग की कि मंत्रिमंडल स्तर का पद ब्लॉक के तीनों दलों के बीच बारी-बारी से होना चाहिए।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के विधायक जितेंद्र आव्हाड ने मांग की कि एलओपी का पद उनके संगठन, कांग्रेस और शिवसेना (यूबीटी) - सभी एमवीए घटक - के बीच 18 महीने के लिए बारी-बारी से होना चाहिए। आव्हाड ने तर्क दिया कि तीनों दलों के बारी-बारी से पद संभालने से प्रत्येक घटक को राज्य विधानसभा में अपना प्रतिनिधित्व करने में मदद मिलेगी, जिसका बजट सत्र सोमवार को मुंबई में शुरू हुआ।

पूर्व राज्य मंत्री ने पीटीआई से कहा, "हम कह रहे हैं कि एलओपी पद को तीन पार्टियों के बीच 18 महीने के लिए घुमाया जाना चाहिए ताकि हर पार्टी को राज्य विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले। हमें एक मजबूत विपक्ष के रूप में एक साथ रहना होगा। यह एनसीपी (एसपी) का रुख है।"

उन्होंने कहा कि तीनों दलों के वरिष्ठ नेता एक साथ बैठेंगे और इस पर फैसला लेंगे। हालांकि, ठाणे शहर के विधायक ने जोर देकर कहा कि इस पद पर कब्जा करने का पहला मौका शिवसेना (यूबीटी) को दिया जाना चाहिए, जिसके पास 288 सदस्यीय विधानसभा में विपक्षी दलों में सबसे ज्यादा सीटें (20) हैं।

पिछले हफ्ते, शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत ने कहा कि उनकी पार्टी विधानसभा में एलओपी पद पर दावा करेगी। निचले सदन में शिवसेना (यूबीटी) के 20 विधायक हैं, उसके बाद कांग्रेस (16) और एनसीपी (एसपी) (10) हैं। अभी तक, उनमें से किसी ने भी औपचारिक रूप से इस पद पर दावा नहीं किया है। उदाहरणों के अनुसार, विपक्ष के नेता पद पर दावा करने के लिए किसी विपक्षी दल को कुल सीटों में से 10 प्रतिशत (जो 28 होती है) की आवश्यकता होती है। शिवसेना (यूबीटी) विधायक भास्कर जाधव ने दावा किया, "लेकिन संविधान में ऐसा कोई कानून (कुल सीटों का 10 प्रतिशत निर्धारित करना) या प्रावधान नहीं है।"

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोर से
Advertisement
Advertisement
Advertisement
  Close Ad