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राजनीति में महिलाओं के लिए लड़ने के अवसर: सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक किया पेश, नए संसद भवन का यह पहला बिल

नये संसद भवन में सरकार ने मंगलवार को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें...
राजनीति में महिलाओं के लिए लड़ने के अवसर: सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक किया पेश, नए संसद भवन का यह पहला बिल

नये संसद भवन में सरकार ने मंगलवार को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने वाला एक संवैधानिक संशोधन विधेयक पेश किया, जिसमें वर्षों से लंबित प्रस्ताव को पुनर्जीवित किया गया और पहले दिन इतिहास, राजनीति और सामाजिक अनिवार्यताओं का मिश्रण किया गया।

महिला आरक्षण विधेयक, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया गया है और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा निचले सदन में पेश किया गया है, परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही लागू होगा और इसलिए 2024 में अगले लोकसभा चुनाव के दौरान इसके लागू होने की संभावना नहीं है। यह नए संसद भवन में पेश किया जाने वाला पहला विधेयक था।

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 19 सितंबर एक ऐसी तारीख है जो इतिहास में दर्ज की जाएगी और भगवान ने उन्हें "महान कार्य" के लिए चुना है।"नारीशक्ति वंदन अधिनियम हमारे लोकतंत्र को और मजबूत करेगा... मैं देश की सभी माताओं, बहनों और बेटियों को आश्वस्त करता हूं कि हम इस विधेयक को कानून बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।" प्रधान मंत्री ने नए परिसर में पहले सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्यों द्वारा मेज थपथपाये जाने के बीच अपने पहले भाषण में यह बात कही।  मोदी ने जोर देकर कहा कि सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक महिलाएं देश की विकास प्रक्रिया में शामिल हों।

उन्होंने कहा, “कई वर्षों से, महिला आरक्षण को लेकर कई बहसें और विवाद होते रहे हैं। महिला आरक्षण पर संसद में पहले भी कई प्रयास हो चुके हैं। 1996 में इससे जुड़ा पहला बिल पेश किया गया था. अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में कई बार महिला आरक्षण विधेयक लाया गया लेकिन इसके लिए संख्या नहीं जुटाई जा सकी और सपना अधूरा रह गया।''

पीएम ने कहा, "महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने और उनकी शक्ति का उपयोग करने के काम के लिए और ऐसे कई महान कार्यों के लिए, भगवान ने मुझे चुना है। एक बार फिर, हमारी सरकार ने इस दिशा में एक कदम उठाया है। कल कैबिनेट में महिला आरक्षण बिल पर मुहर लगाई गई।" मंजूरी दे दी गई।” मोदी ने दोनों सदनों के विपक्षी सदस्यों से विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करने का भी आग्रह किया।

यह बिल 1996 से लंबित है जब इस मामले पर पहला विधेयक पेश किया गया था लेकिन राजनीतिक सहमति की कमी के कारण पारित नहीं किया जा सका - कई क्षेत्रीय दलों ने 'कोटा के भीतर कोटा' की मांग की -इस बार यह आसानी से पारित होने की संभावना है क्योंकि अधिकांश पार्टियां लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को एक तिहाई प्रतिनिधित्व की गारंटी देने पर जोर दे रही हैं।

हालाँकि, संविधान (128 वां संशोधन) विधेयक के प्रावधान यह स्पष्ट करते हैं कि आरक्षण परिसीमन अभ्यास, या विधेयक के कानून बनने के बाद आयोजित जनगणना के आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण के बाद ही लागू होगा।

इस मुद्दे को विपक्षी दलों, विशेषकर कांग्रेस ने जोरदार तरीके से उठाया, जिसने प्रस्तावित कानून के विचार का श्रेय लिया और वर्तमान विधेयक को "चुनावी जुमला" करार दिया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी इस विधेयक को ''करोड़ों भारतीय महिलाओं और लड़कियों की उम्मीदों के साथ बहुत बड़ा धोखा'' बताया।

जयराम रमेश ने कहा, "जैसा कि हमने पहले बताया था, मोदी सरकार ने अभी तक 2021 की दशकीय जनगणना नहीं की है, जिससे भारत G20 में एकमात्र देश बन गया है जो जनगणना करने में विफल रहा है... यह जनगणना कब होगी?" उन्होंने बताया कि विधेयक में यह भी कहा गया है कि आरक्षण अगली जनगणना के प्रकाशन और उसके बाद परिसीमन प्रक्रिया के बाद ही प्रभावी होगा।

उन्होंने कहा, "मूल रूप से यह विधेयक अपने कार्यान्वयन की तारीख के बहुत अस्पष्ट वादे के साथ आज सुर्खियों में है। यह कुछ और नहीं बल्कि ईवीएम - इवेंट मैनेजमेंट है।" इससे पहले सुबह कांग्रेस की संसदीय दल प्रमुख सोनिया गांधी ने संवाददाताओं से कहा, ''यह हमारा है, अपना है।'' दिल्ली में एआईसीसी मुख्यालय में महिला कांग्रेस समर्थकों को भी बिल का जश्न मनाते देखा गया।

डेटा से पता चलता है कि महिला सांसदों की लोकसभा की संख्या लगभग 15 प्रतिशत है और आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, असम और गुजरात सहित कई राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 10 प्रतिशत से कम है।

मेघवाल ने कहा कि विधेयक के लागू होने के बाद लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या वर्तमान में 82 से बढ़कर 181 हो जाएगी। विधेयक में प्रस्ताव है कि आरक्षण 15 साल तक जारी रहेगा और एससी/एसटी के लिए आरक्षित सीटों में महिलाओं के लिए भी एक तिहाई कोटा होगा। प्रत्येक परिसीमन प्रक्रिया के बाद महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों को घुमाया जाएगा।

अधिकारियों ने कहा, अनुच्छेद 368 के प्रावधानों के अनुसार, संविधान संशोधन विधेयकों को आमतौर पर कम से कम 50 प्रतिशत राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। उनकी सहमति आवश्यक है क्योंकि इससे उनके अधिकार प्रभावित होते हैं।

1996 के बाद से महिला आरक्षण विधेयक को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में पेश करने के कई प्रयास किए गए हैं। आखिरी बार ऐसा प्रयास 2010 में किया गया था जब राज्यसभा ने विधेयक पारित कर दिया था लेकिन यह लोकसभा में पारित नहीं हो सका।

जैसे-जैसे दिन चढ़ता गया, देश भर से कई दलों ने अपनी बात रखी। राष्ट्रीय राजधानी में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए आप नेता आतिशी ने कहा कि यह "महिला बेवकूफ बनाओ" विधेयक है। उन्होंने कहा, "हम मांग करते हैं कि परिसीमन और जनगणना के प्रावधानों को ठीक किया जाए और 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए महिला आरक्षण लागू किया जाए।"

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के अनुसार, महिलाओं के लिए आरक्षण लैंगिक न्याय और सामाजिक न्याय का संतुलन होना चाहिए और अलग रखी गई सीटों पर पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और आदिवासियों की हिस्सेदारी पर स्पष्टता की मांग की।

बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि उनकी पार्टी संसद और अन्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की अनुमति देने वाले किसी भी विधेयक का समर्थन करेगी, भले ही उस कोटा के भीतर एससी, एसटी और ओबीसी के लिए कोटा की पार्टी की मांग पूरी न हो। मायावती ने कहा, ''हमें विश्वास है कि चर्चा के बाद इस बार महिला आरक्षण विधेयक पारित हो जाएगा जो लंबे समय से लंबित था।''

वरिष्ठ राजद नेता राबड़ी देवी ने एक बयान में कहा कि "कोटा के भीतर कोटा" समाज के कमजोर वर्गों के लिए आवश्यक था "क्योंकि यह केवल उनकी महिलाओं की पहली पीढ़ी है जो शिक्षित और जागरूक हो रही है"। मेघालय डेमोक्रेटिक एलायंस से मेघालय की एकमात्र महिला मंत्री अम्पारीन लिंगदोह ने इसे एक ऐतिहासिक निर्णय बताया, जो देश की पुरुष-प्रधान राजनीति में बदलाव की शुरुआत करेगा।

कई महिला समूहों और अन्य विशेषज्ञों ने महिला आरक्षण की गारंटी देने के कदम का स्वागत किया, लेकिन आगे आने वाली चुनौतियों की ओर भी इशारा किया। एक प्रमुख वकील शिल्पी जैन ने कहा कि अगर कोटा के तहत चुने गए प्रतिनिधि उन्हीं परिवारों से होंगे जहां पुरुष सदस्य राजनीति में हैं तो महिलाओं के उत्थान के लिए कानून का उद्देश्य विफल हो जाएगा। उन्होंने कहा, "उन महिलाओं को चुनाव लड़ने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रावधान हो सकता है जो राजनीतिक पृष्ठभूमि से नहीं हैं, अन्यथा आरक्षण का उद्देश्य विफल हो जाएगा।"

वामपंथी झुकाव वाले एनजीओ अनहद से शबनम हाशमी ने कहा, "विधायक और सांसद स्तर पर, एक अंतर होगा। उन्हें निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर खुद को स्थापित करने की आवश्यकता होगी, उन्हें अधिक मुखर होने की आवश्यकता होगी और परिवार के बजाय खुद पर अधिक निर्भर होने की आवश्यकता होगी।''

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