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सुभाष चंद्रा के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने आज मीडिया दिग्गज सुभाष चंद्रा के राज्यसभा में निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। चंद्रा ने पिछले साल हरियाणा से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर राज्यसभा चुनाव जीता था। भारतीय जनता पार्टी ने उनका समर्थन किया था।
सुभाष चंद्रा के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

सुभाष चंद्रा ने अदालत में अपने प्रतिद्वंद्वी आर.के. आनंद द्वारा दायर चुनावी याचिका को खारिज करने के लिए याचिका दायर की थी जिस पर न्यायमूर्ति पी.बी. बाजंथरी ने यह आदेश दिया। चंद्रा के वकील ने दलील दी कि याचिकाकर्ता ने अपनी  चुनावी याचिका के  साथ भ्रष्ट आचरण के आरोपों के समर्थन में हलफनामा नहीं दिया जैसा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और चुनाव संचालन नियमों के तहत जरूरी है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि उच्चतम न्यायालय भी यह कह चुका है कि हलफनामा चुनावी याचिका का अभिन्न अंग है। चंद्रा के वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता ने कानून के अनिवार्य प्रावधान का उल्लंघन किया है ऐसे में यह चुनावी याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

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