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येदियुरप्पा ने कहा- 17 जून को पूछताछ के लिए सीआईडी के समक्ष होंगे पेश, हाई कोर्ट ने दिया है ये आदेश

पोक्सो मामले का सामना कर रहे वरिष्ठ भाजपा नेता बी एस येदियुरप्पा शनिवार को बेंगलुरु लौट आए और कहा कि वह...
येदियुरप्पा ने कहा- 17 जून को पूछताछ के लिए सीआईडी के समक्ष होंगे पेश, हाई कोर्ट ने दिया है ये आदेश

पोक्सो मामले का सामना कर रहे वरिष्ठ भाजपा नेता बी एस येदियुरप्पा शनिवार को बेंगलुरु लौट आए और कहा कि वह 17 जून को पूछताछ के लिए आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) के समक्ष पेश होंगे। पूर्व सीएम कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा पोक्सो मामले के संबंध में उन्हें गिरफ्तार करने से सीआईडी को रोके जाने के एक दिन बाद लौटे। इसने वरिष्ठ भाजपा नेता को मामले की जांच कर रही सीआईडी के समक्ष 17 जून को पेश होने का भी निर्देश दिया।

संवाददाताओं को संबोधित करते हुए येदियुरप्पा ने कहा, "मैं पहले से तय कार्यक्रम के लिए दिल्ली गया था। मैंने पहले ही लिखित में सूचित कर दिया था कि मैं 17 जून को पूछताछ के लिए पेश होऊंगा। उच्च न्यायालय ने सीआईडी को (गिरफ्तारी से) रोकने का आदेश दिया है। मैं सोमवार को जांच के लिए पेश हो रहा हूं। अनावश्यक रूप से कुछ लोगों ने भ्रम पैदा करने की कोशिश की, मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता, हर कोई तथ्य जानता है।"

उन्होंने कहा, "... लोग साजिश रचने वालों को सबक सिखाएंगे।" गुरुवार को यहां की एक अदालत ने इस साल 14 मार्च को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत उनके खिलाफ दर्ज मामले में येदियुरप्पा के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। सीआईडी की विशेष जांच टीम ने बुधवार को पूछताछ के लिए पेश नहीं होने पर उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट की मांग करते हुए फर्स्ट फास्ट ट्रैक कोर्ट का रुख किया था।

पुलिस के अनुसार, येदियुरप्पा पर 17 वर्षीय लड़की की मां की शिकायत के आधार पर POCSO अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354A (यौन उत्पीड़न) के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसने आरोप लगाया है कि उन्होंने इस साल दो फरवरी को यहां डॉलर्स कॉलोनी में अपने आवास पर एक बैठक के दौरान उसकी बेटी से छेड़छाड़ की।

येदियुरप्पा ने आरोप से इनकार किया है, उन्होंने कहा कि वह कानूनी रूप से मामला लड़ेंगे। उन्होंने अग्रिम जमानत और एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं। येदियुरप्पा के खिलाफ आरोप लगाने वाली पीड़िता की मां की पिछले महीने यहां एक निजी अस्पताल में फेफड़ों के कैंसर के कारण मौत हो गई थी।

इस सप्ताह की शुरुआत में पीड़िता के भाई ने अदालत का रुख कर आरोप लगाया था कि 14 मार्च को मामला दर्ज होने के बावजूद जांच में कोई प्रगति नहीं हुई है। याचिकाकर्ता ने अदालत से पुलिस को येदियुरप्पा को गिरफ्तार करने और उनसे पूछताछ करने का निर्देश देने की मांग की थी। सदाशिवनगर पुलिस द्वारा मार्च में मामला दर्ज किए जाने के बाद, कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक आलोक मोहन ने इसे आगे की जांच के लिए सीआईडी को सौंपने का आदेश जारी किया था। अप्रैल में सीआईडी ने येदियुरप्पा को कार्यालय में तलब करने के बाद उनकी आवाज का नमूना एकत्र किया था।

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