गोवा विधानसभा अध्यक्ष रमेश तावड़कर ने शुक्रवार को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हुए कांग्रेस के आठ बागी विधायकों के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिका खारिज कर दी।
चोडानकर ने अपनी याचिका में मांग की थी कि विधानसभा अध्यक्ष संविधान के अनुच्छेद 191 के साथ दसवीं अनुसूची के पैरा-दो के तहत इन आठ विधायकों को इस आधार पर अयोग्य घोषित करें कि उन्होंने मूल पार्टी (कांग्रेस) की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ दी थी। इन विधायकों ने कांग्रेस के टिकट पर गोवा विधानसभा के लिये चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी।
अध्यक्ष तावड़कर ने उनकी याचिका खारिज करते हुए फैसला सुनाया , ‘‘निर्वाचित सदस्य की मूल राजनीतिक पार्टी का किसी अन्य राजनीतिक पार्टी में विलय होने पर, निर्वाचित सदस्य को किसी भी स्थिति में अयोग्यता का सामना नहीं करना पड़ेगा, यानी चाहे वह विलय के साथ जाना चाहे या उससे असहमत हो’’।
तावड़कर ने फैसला सुनाया कि विलय के मामले में दलबदल के आधार पर अयोग्यता लागू नहीं होगी।