वाराणसी की एक अदालत ने सोमवार को ज्ञानवापी मस्जिद-श्रृंगार गौरी मामले में सुनवाई की अगली तारीख 23 जनवरी 2023 तय की है। जिला शासकीय अधिवक्ता महेंद्र पाण्डेय ने कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक मामले में 30 नवंबर को पारित आदेश के मद्देनजर जिला न्यायाधीश एके विश्वेश ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 23 जनवरी की तिथि निर्धारित की है।
उच्च न्यायालय ने वाराणसी के जिला न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देने वाली लक्ष्मी देवी और अन्य द्वारा दायर एक पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई के लिए 18 जनवरी, 2023 की तारीख तय की थी। जिसके द्वारा निचली अदालत ने एक 'शिवलिंग' की कार्बन डेटिंग की मांग को खारिज कर दिया था।
ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी के मामले में हिंदू पक्ष के वकील ने ज्ञानवापी परिसर में बंद तहखानों के ताले खुलवाने और सर्वे कराने की मांग की थी। 2 नवंबर को ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति ने याचिकाकर्ताओं की मस्जिद परिसर में दो भूमिगत स्थानों के सर्वेक्षण की मांग पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई।
पांडे ने कहा कि अब हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी मस्जिद समिति की याचिका पर अपनी आपत्ति दर्ज करनी है। सरकारी वकील ने कहा कि जिला न्यायाधीश ने ज्ञानवापी मस्जिद-श्रृंगार गौरी विवाद से संबंधित छह अन्य मामलों की एक साथ सुनवाई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सात दिसंबर की तारीख तय की है। 17 मई को हिंदू पक्ष के वकीलों ने कोर्ट में अर्जी देकर बंद दो अंडरग्राउंड जगहों के सर्वे की मांग की थी।