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हनुमान चालीसा विवाद: अदालत ने सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

मुंबई की एक अदालत ने निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को हिरासत में लेने की सिटी...
हनुमान चालीसा विवाद: अदालत ने सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

मुंबई की एक अदालत ने निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को हिरासत में लेने की सिटी पुलिस की मांग रविवार को खारिज कर दी और दंपति को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

अधिकारी ने बताया कि नवनीत राणा को भायखला महिला जेल भेजा जाएगा, जबकि उनके पति को आर्थर रोड जेल भेजा जाएगा। मुंबई पुलिस ने शनिवार शाम को बडनेरा के विधायक रवि राणा और उनकी पत्नी नवनीत राणा, महाराष्ट्र के अमरावती से सांसद को कथित तौर पर "विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी पैदा करने" के आरोप में गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास 'मातोश्री' के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की अपनी योजना को रद्द करने के कुछ घंटों बाद यह घटनाक्रम सामने आया।

नवनीत राणा, उनके विधायक पर धारा 153 (ए) (धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना और सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रतिकूल कार्य करना) और 353 (जनता को रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल) के तहत मामला दर्ज किया गया था। 

सरकारी वकील प्रदीप घरात ने बताया कि दोनों को रविवार को बांद्रा की एक अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अभियोजक ने कहा, "उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 124-ए (देशद्रोह) के तहत आरोप लगाए गए हैं क्योंकि उन्होंने सरकारी तंत्र को चुनौती दी थी और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ टिप्पणी की थी।"
        
उन्होंने कहा कि अदालत उनकी जमानत अर्जी पर 29 अप्रैल को सुनवाई करेगी। राणा का प्रतिनिधित्व करने वाले एडवोकेट रिजवान मर्चेंट ने कहा, “खार पुलिस स्टेशन में दंपति के खिलाफ दो अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की गईं। सभी आरोप निराधार हैं और हम जमानत के लिए आवेदन करेंगे।”

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