चुनाव आयोग कर्नाटक विधानसभा की 15 सीटों पर होने वाले उपचुनाव टालेगा। चुनाव आयोग ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह कर्नाटक विधानसभा की 15 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को टालेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह कर्नाटक के 17 विधायकों के निलंबन के खिलाफ याचिका पर निर्णय करेगा जिसके बाद चुनाव आयोग ने यह बयान दिया। कोर्ट ने कहा कि वह कर्नाटक के विधायकों की अयोग्यता के मामले में 22 अक्टूबर को आगे दलीलें सुनेगा।
चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वह उपचुनाव टाल रहा है ताकि सुप्रीम कोर्ट अयोग्य विधायकों की याचिका पर फैसला दे सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में एक ही बार फैसला देंगे। कोर्ट ने कहा कि मामले की सुनवाई काफी आगे बढ़ चुकी है और 'हम बार-बार टुकड़ों में खाने का ऑर्डर नहीं करना चाहते।' चुनाव आयोग ने इससे सहमति जताते हुए कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक उपचुनाव टाल देगा।
बता दें कि कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष के. आर. रमेश कुमार ने विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने तक 14 असंतुष्ट विधायकों को तत्काल प्रभाव से अयोग्य करार दिया था। इसमें कांग्रेस के 11 और जेडीएस के तीन विधायक शामिल हैं। राज्य में मुख्यमंत्री कुमारस्वामी की सरकार गिरने के बाद बीजेपी नेता बी एस येदियुरप्पा ने सरकार बनाई और मुख्यमंत्री बने।
इससे पहले, कर्नाटक विधानसभा स्पीकर केआर रमेश ने एचडी कुमारस्वामी सरकार गिरने के दो दिन बाद कार्रवाई करते हुए गुरुवार को तीन विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया था। अयोग्य घोषित किए जाने वाले विधायको में रमेश ए जरकीहोली, महेश कुमथल्ली और आर शंकर शामिल थे।
गौरतलब है कि कर्नाटक विधानसभा में एचडी कुमारस्वामी बहुमत साबित नहीं कर पाई थी। सदन में बहुमत के पक्ष में सर्फ 99 वोट ही पड़े थे जबकि विपक्ष में 105 पड़े थे, जिसके बाद अब अयोग्य करार दिए गए विधायक सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए हैं। जहां उनकी याचिका पर सुनवाई चल रही है।