बता दें कि 23 अप्रैल को होने वाले दिल्ली नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी वीवीपीएटी के इस्तेमाल की मांग कर रही है। जिसे लेकर वह कोर्ट की ओर रूख की थी। इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि वह आखिरी समय पर ऐसा कोई आदेश जारी नहीं कर सकती। न्यायमूर्ति ए के पाठक ने कहा कि वीवीपीएटी (वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट टेल) युक्त दूसरी और तीसरी पीढ़ी की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल का आदेश अंतिम समय पर नहीं दिया जा सकता क्योंकि यह चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने जैसा होगा।
आम आदमी पार्टी और एमसीडी चुनावों के एक उम्मीदवार मोहम्मद ताहिर हुसैन ने इस बारे में याचिका दायर की थी। उन्होंने कहा था कि इस्तेमाल होने वाली ईवीएम पुरानी हैं और इनसे छेड़छाड़ हो सकती है।