उच्चतम न्यायालय ने चुनाव प्रचार के दौरान कथित तौर पर नफरत भरे भाषण देने और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को चुनाव लड़ने से रोकने के अनुरोध वाली याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करने से इनकार कर दिया।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति एस सी शर्मा की पीठ ने याचिकाकर्ता से शिकायत के निवारण के लिए संबंधित अधिकारियों से संपर्क करने को कहा।