मुख्य मेटोपोलिटन मजिस्ट्रेट संजय खनगवाल ने कहा, मौजूदा शिकायत निजी स्तर पर दाखिल की गई है। मामले को रिकार्ड पर लाते हुए मैं अपराधों का संज्ञान लेता हूं। मामले को अब पांच जनवरी को शिकायतकर्ता के सबूतों के लिए लिया जाएगा। अरूण जेटली का पक्ष रखने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने अदालत को बताया कि आम आदमी पार्टी के आरोपी नेताओं ने दिल्ली और जिला क्रिकेट एसोसिएशन यानी डीडीसीए में कथित अनियमितताओं के संबंध में वित्त मंत्री के खिलाफ पूरी तरह बेबुनियाद और मानहानि करने वाले आरोप लगाए हैं।
अदालत में 35 मिनट की सुनवाई के दौरान जेटली तथा भाजपा के अन्य शीर्ष नेता मौजूद थे। इनमें केंद्रीय मंत्री एम वेंकैया नायडू, जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी, धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ शामिल थे। केजरीवाल के अलावा जेटली ने मानहानि करने वाली टिप्पणियों के लिए आप नेताओं कुमार विश्वास, आशुतोष, संजय सिंह, राघव चड्ढा और दीपक बाजपेयी के खिलाफ भी शिकायत दाखिल कराई है।
लूथरा ने अदालत को बताया कि इन नेताओं ने न केवल प्रेस कांफ्रेंस में बल्कि ट्विटर एकाउंटों पर भी जेटली के खिलाफ मानहानि करने वाली टिप्पणियां कीं। शिकायत भारतीय दंड संहिता की धारा 499 (मानहानि), 500 (मानहानि के लिए सजा), 501 (मानहानिजनक सामग्री का प्रकाशन), 502 (प्रकाशित मानहानिजनक सामग्री की बिक्री), 34 ( साझा मंशा) और 35 (एेसी गतिविधि को आपराधिक जानकारी या मंशा के साथ आपराधिक कारण से अंजाम देना) के तहत कथित अपराध दर्ज किए गए हैं।
लूथरा ने कहा कि आप नेताओं ने जानबूझकर और गलत मंशा से जेटली के संबंध में झूठे आरोप लगाए जिसका मकसद यह आभास पैदा करना था कि पैसा कमाया गया। इन बयानों से जेटली की प्रतिष्ठा को आघात लगा है और उन्हें अपूर्णीय क्षति हुई है। उन्होंने इन आप नेताओं के ट्विट पढ़ते हुए कहा, जेटली ने डीडीसीए से कोई अनुचित फायदा नहीं उठाया। डीडीसीए के रिकार्ड को मंगाकर देखा जा सकता है। आप नेताओं के ये बयान राजनीति से प्रेरित हैं। इस पर मजिस्ट्रेट ने सवाल किया, क्या आपने डीडीसीए का कोई रिकार्ड पेश किया है।
अदालत के सवाल के जवाब में लूथरा ने कहा, नहीं। वह (जेटली) वर्ष 2013 से डीडीसीए के पदाधिकारी नहीं हैं। हम जरूरी रिकार्ड मंगवा सकते हैं। मामले की सुनवाई के अंतिम चरण में वरिष्ठ अधिवक्ता ने अदालत ने आज ही जेटली का बयान दर्ज किए जाने की अपील की। लेकिन अदालत ने कहा कि आज यह संभव नहीं होगा और अदालत ने शिकायतकर्ता के सबूत दर्ज करने के लिए पांच जनवरी की तारीख तय कर दी।
10 करोड़ की दीवानी मानहानि का भी दावा
अरूण जेटली ने अपनेे खिलाफ झूठे और मानहानि वाले बयान देने के लिए अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के पांच अन्य नेताओं के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में दीवानी मानहानि मुकदमा भी दायर किया है। जेटली ने डीडीसीए में कथित अनियमितताओं को लेकर उनके खिलाफ कथित झूठे बयान देने के सिलसिले में आम आदमी पार्टी के नेताओं से 10 करोड़ रूपए की क्षतिपूर्ति की मांग की है। वकील माणिक डोगरा ने कहा कि जेटली की ओर से दायर दीवानी मुकदमा सूचीबद्ध किए जाने की सामान्य प्रक्रिया के तहत आएगा।