बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य के गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। इसके बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हाईकोर्ट मामले पर सुनवाई करते हुए कहा है कि परमबीर सिंह पर लगे सभी आरोप गंभीर हैं। ये फैसला बॉम्बे हाईकोर्ट ने जयश्री पाटिल की याचिका पर दिया है।
दरअसल, याचिकाकर्ता जयश्री पाटिल ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर परमबीर सिंह द्वारा अनिल देशमुख पर लगाए गए वसूली के आरोपों को लेकर सीबीआई की जांच की मांग की थी। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि सीबीआई 15 दिनों के अंदर अपनी प्राथमिक जांच की रिपोर्ट हाई कोर्ट को सौंपे। आगे हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य के गृहमंत्री अनिल देशमुख पर जो आरोप लगे हैं, वह बेहद गंभीर हैं। कोर्ट ने कहा कि अनिल देशमुख महाराष्ट्र के गृहमंत्री है और इस वजह से इज़ मामले की जांच निष्पक्ष होनी चाहिए।
मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे अपने लेटर में दावा किया था कि अनिल देशमुख ने पुलिस अधिकारी सचिन वाझे को बार और रेस्ट्रोरेंट से 100 करोड़ रुपये की वसूली करने को कहा था। इस मामले में सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जिसके बाद वो परमबीर सिंह हाईकोर्ट पहुंचे थे।