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AAP को मिली है सिर्फ फौरी राहत, कोर्ट ने EC फैसले को नहीं किया है निरस्तः कांग्रेस

दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के अयोग्य ठहराए गए 20 विधायकों को राहत दी है। चुनाव आयोग के फैसले पर...
AAP को मिली है सिर्फ फौरी राहत, कोर्ट ने EC फैसले को नहीं किया है निरस्तः कांग्रेस

दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के अयोग्य ठहराए गए 20 विधायकों को राहत दी है। चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाते हुए कोर्ट ने मामले को फिर से सुनने के लिए कहा है। फैसले के बाद जहां आम आदमी पार्टी इसे ‘सत्य की जीत’ बता रही है जबकि कांग्रेस ने इसे फौरी राहत करार दिया है।


दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने कहा, 20 विधायकों के लाभ के पद के मामले में कांग्रेस चुनाव आयोग में अपनी लड़ाई जारी रखेगी। फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए माकन ने कहा, हाईकोर्ट ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के तहत मामले में चुनाव आयोग से केवल विधायकों का पक्ष फिर से सुनने के लिए कहा है।

माकन ने कहा कि आप सरकार ने खुद स्वीकार किया है कि विधायकों को संसदीय सचिव बनाए जाने उनके दफ्तर, फर्नीचर, परिवहन और भत्तों वगैरा पर खासी रकम खर्च की गई। कोर्ट ने केवल विधायकों की मौखिक बात नहीं सुने जाने पर फिर से मौका दिया है। मुख्यमंत्री फैसले को सत्य की जीत बताकर प्रफुल्लित हो रहे हैं। आप के 20 विधायक इसलिए खुश हो रहे हैं क्योंकि चुनाव होते तो सभी हार जाते।

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