Advertisement

दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी को कोर्ट से बड़ी राहत, मानहानि मामले में मिली जमानत

दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को भाजपा नेता द्वारा दायर मानहानि मामले में मंत्री आतिशी को बड़ी राहत...
दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी को कोर्ट से बड़ी राहत, मानहानि मामले में मिली जमानत

दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को भाजपा नेता द्वारा दायर मानहानि मामले में मंत्री आतिशी को बड़ी राहत दी। आम आदमी पार्टी की नेता को कोर्ट द्वारा फिलहाल जमानत दे दी गई है। 

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट तान्या बामनियाल ने समन के अनुपालन में अदालत में पेश होने के बाद वरिष्ठ आप नेता को 20,000 रुपये के जमानत बांड और इतनी ही राशि की जमानत पर जमानत दे दी।

मानहानि का मामला दिल्ली भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर ने आतिशी के खिलाफ यह आरोप लगाने के लिए दायर किया था कि भाजपा ने नकदी के बदले में आप नेताओं से उनके साथ जुड़ने के लिए संपर्क किया था।

न्यायाधीश दस्तावेजों की जांच और नोटिस (आरोप) तय करने पर दलीलों के लिए 8 अगस्त को मामले की आगे की सुनवाई करेंगे।

जज ने 28 मई को शिकायत में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तलब करने से इनकार कर दिया था। हालांकि, अदालत ने आतिशी को तलब किया।

यह आरोप लगाते हुए कि आप नेताओं द्वारा भाजपा के खिलाफ किए गए दावे झूठे हैं, कपूर ने कहा कि उनमें से किसी ने भी अपने दावों को साबित करने के लिए कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की है।

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोर से
Advertisement
Advertisement
Advertisement
  Close Ad