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आबकारी 'घोटाला' मामला: के. कविता को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

दिल्ली की अदालत ने शराब नीति से जुड़े कथित धन शोधन के मामले में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की विधान...
आबकारी 'घोटाला' मामला: के. कविता को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

दिल्ली की अदालत ने शराब नीति से जुड़े कथित धन शोधन के मामले में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की विधान पार्षद (एमएलसी) के. कविता की न्यायिक हिरासत मंगलवार को 14 मई तक बढ़ा दी।

तेलंगाना की एमएलसी कविता को उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि पूरी होने के बाद सीबीआई और ईडी मामलों की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अदालत में पेश किया गया था।

सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अदालत को बताया कि जांच महत्वपूर्ण चरण में है और वह एक हफ्ते में कविता के खिलाफ आरोप पत्र दायर कर सकती है।

 

इससे पहले कोर्ट ने 8 अप्रैल को के. कविता की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा था कि मनी लांड्रिंग के मामले में के. कविता को महिला होने की वजह से जमानत देने में किसी तरह की रियायत नहीं दी जा सकती है। सुनवाई के दौरान के. कविता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने ईडी पर आरोप लगाया था कि वो जांच एजेंसी नहीं, बल्कि प्रताड़ित करने वाली एजेंसी बन गई है। सिंघवी ने कहा था कि इस मामले की जांच पूरे तरीके से पक्षपातपूर्ण रही है।

 

बता दें कि के. कविता को सीबीआई ने भी 11 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। सीबीआई के अनुसार दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में के. कविता भी साजिश में शामिल थीं। इसके पहले के. कविता आबकारी घोटाला मामले के मनी लांड्रिंग के मामले में न्यायिक हिरासत में थीं। सीबीआई ने इस मामले में के. कविता से 6 अप्रैल को न्यायिक हिरासत में पूछताछ की थी। 5 अप्रैल को कोर्ट ने सीबीआई को कविता से न्यायिक हिरासत में पूछताछ की अनुमति दी थी।

 

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