उत्तर प्रदेश के मंत्री कपिल देव अग्रवाल पर बुधवार को बिना अनुमति के मुजफ्फरनगर के एक सार्वजनिक मैदान में रैली करने के लिए आदर्श आचार संहिता और कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया गया था।
पुलिस ने कहा कि मंगलवार को जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के रामलीला टीला इलाके में जनसभा करने के बाद यूपी के व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास मंत्री पर 40 भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मामला दर्ज किया गया।
कोतवाली पुलिस स्टेशन के एसएचओ आनंद देव मिश्रा ने कहा कि मंत्री और 40 अन्य पर भारतीय दंड संहिता की धारा 171, 269, 270,188 के अलावा आपदा प्रबंधन अधिनियम और महामारी रोग नियंत्रण अधिनियम के तहत अन्य अपराधों के तहत विभिन्न अपराध करने के लिए मामला दर्ज किया गया।
एसएचओ ने कहा कि रैली के वीडियो साक्ष्य के आधार पर उन पर मामला दर्ज किया गया, उन्होंने कहा कि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते समय चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक सभी शारीरिक सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है।