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राज्यसभा में भाजपा नेता गुलाम अली खटाना का नामांकन संविधान का 'घोर उल्लंघन': जम्मू-कश्मीर कांग्रेस

जम्मू-कश्मीर कांग्रेस ने रविवार को भाजपा नेता गुलाम अली खटाना को राज्यसभा के लिए नामित किए जाने पर...
राज्यसभा में भाजपा नेता गुलाम अली खटाना का नामांकन संविधान का 'घोर उल्लंघन': जम्मू-कश्मीर कांग्रेस

जम्मू-कश्मीर कांग्रेस ने रविवार को भाजपा नेता गुलाम अली खटाना को राज्यसभा के लिए नामित किए जाने पर सवाल उठाया और कहा कि यह कदम संवैधानिक प्रावधानों का ‘‘घोर उल्लंघन’’ है।

वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व एमएलसी रविंदर शर्मा ने एक बयान में कहा, “खटाना के खिलाफ कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है, लेकिन यह संविधान के दुरुपयोग और उल्लंघन का सवाल है। वह संविधान के अनुसार नामांकन के लिए आवश्यक योग्यता को पूरा नहीं करते हैं। ”           

कांग्रेस नेता ने कहा कि खटाना की एकमात्र योग्यता यह है कि वह भाजपा के कार्यकर्ता हैं, जिसके लिए भाजपा उन्हें देश में कहीं से भी पार्टी के टिकट पर राज्यसभा के लिए चुन सकती थी। उन्होंने कहा, "लेकिन निहित राजनीतिक हितों के लिए संविधान के प्रावधानों का दुरुपयोग करना भाजपा का नियमित मामला बन गया है।"

उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने भी 2005 में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष चौधरी मोहम्मद असलम को भेजकर आदिवासी गुर्जर समुदाय को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया था। शर्मा ने अपने दावे के समर्थन में कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 का खंड (3) राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन के लिए मानदंड निर्धारित करता है।

उन्होंने कहा, "खंड (1) के उप खंड (ए) के तहत राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाने वाले सदस्यों में साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्ति शामिल होंगे ...।"

उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 80 के खंड (1) में प्रावधान है कि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा खंड (3) के प्रावधानों के अनुसार नामित किया जाएगा। उन्होंने कहा, "संविधान के इन प्रावधानों को पढ़ने से यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट हो जाता है कि खटाना के नामांकन में संविधान की भावना और प्रावधानों का खुले तौर पर उल्लंघन किया गया है, जिनकी एकमात्र योग्यता यह है कि वह भाजपा कार्यकर्ता हैं।" हालांकि कांग्रेस नेता ने खटाना को उनके नामांकन पर बधाई दी।

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