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भाजपा का चुनाव चिन्ह वापस लेने की मांग के लिये याचिका

दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई जिसमें भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल इस आधार पर वापस लेने का अनुरोध किया गया क्योंकि यह भगवान के स्वरूप को प्रदर्शित करता है और चुनावों के दौरान इसका उपयोग गैरकानूनी है।
भाजपा का चुनाव चिन्ह वापस लेने की मांग के लिये याचिका

 मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी और न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडला की पीठ ने याचिकाकर्ता द्वारा व्यक्तिगत रूप से हिन्दी में अपनी दलीलें देने के बाद इस मामले को एक अन्य पीठ के पास भेजकर इसकी सुनवाई अगले वर्ष पांच जनवरी तय की। पीठ ने कहा कि इस मामले को एक अन्य पीठ के सामने पांच जनवरी 2016 के लिए सूचीबद्ध किया जाता है।

एक गैर सरकारी संगठन ने इस याचिका में कहा है कि प्रतिवादियों विधि एवं न्याय मंत्राालय तथा चुनाव आयोग को निर्देश दिया जाए कि राष्ट्रीय न्याय के हित में कमल के फूल को चुनाव आयोग के स्वतंत्र चिन्हों की सूची से और भाजपा के चुनाव चिन्ह से हटाया जाए।

 

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