नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के बारे में बात करनी चाहिए थी।
मोदी ने रविवार शाम राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में लोगों को जीएसटी सुधारों के लाभ बताए। संशोधित जीएसटी दरें सोमवार से लागू हो गईं।
अब्दुल्ला ने संवाददाताओं से कहा, "आप जीएसटी के बारे में बात कर रहे हैं, बेहतर होता कि आप (मोदी) अपने भाषण में हमारे राज्य के दर्जे के बारे में बात करते।"
यह पूछे जाने पर कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस को सर्वोच्च न्यायालय से अनुकूल निर्णय मिलने की उम्मीद है - जहां इस मामले पर एक याचिका अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है - अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू-कश्मीर का प्रत्येक नागरिक उम्मीद कर रहा है कि राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा।
उन्होंने कहा, "न केवल नेशनल कॉन्फ्रेंस, बल्कि हर किसी को उम्मीद है कि हमें अपना राज्य का दर्जा वापस मिल जाएगा।"
जेकेएलएफ के अध्यक्ष यासीन मलिक के मामले के बारे में पूछे जाने पर पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पर फैसला अदालत को करना है।
उन्होंने कहा, "अदालतें निर्णय लेती हैं। अदालत ही यह निर्णय करेगी। इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है।"
आतंकी फंडिंग मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे मलिक को फरवरी 2019 में गिरफ्तार किया गया था और वह कई मामलों का सामना कर रहे हैं, जिनमें रुबैया सईद के अपहरण और 1990 में रावलपोरा में भारतीय वायुसेना कर्मियों पर हमले से संबंधित मामले शामिल हैं।
अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर की शासन प्रणाली को "उस्तरे की धार पर चलने वाली" बताया। उन्होंने कहा, "लेकिन हमें इस पर चलना होगा और हम पीछे नहीं हट सकते।"
आप विधायक मेहराज मलिक की नजरबंदी के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष ने कहा कि डोडा के विधायक द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा अनुचित थी, लेकिन उन पर पीएसए के तहत मामला दर्ज करना गलत था।
अब्दुल्ला ने कहा, "मलिक द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्द अनुचित थे। एक अधिकारी के खिलाफ ऐसी भाषा असंसदीय थी। लेकिन पीएसए भी गलत था। वे बातचीत के जरिए इसे सुलझा सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।"
हालाँकि, उन्होंने कहा कि निर्वाचित सरकार के पास पीएसए हटाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा, "हमारे पास यह अधिकार नहीं है; यह उपराज्यपाल के पास है।"