गुजरात से राज्यसभा चुनाव के लिए चार प्रत्याशियों द्वारा दायर हलफनामों से पता चलता है कि भाजपा उम्मीदवार एवं विदेश मंत्री एस जयशंकर उनमें से सबसे शिक्षित हैं। भाजपा के दूसरे प्रत्याशी जुगलजी ठाकोर सबसे अमीर हैं जिनकी कुल सम्पत्ति 101 करोड़ रुपये से अधिक की है।
कांग्रेस और भाजपा ने गुजरात से राज्यसभा की दो सीटों के लिए एक एक उम्मीदवार घोषित किये हैं। सभी ने अपने नामांकन पत्र मंगलवार को दाखिल कर दिये। चुनाव पांच जुलाई को होगा।
कांग्रेस उम्मीदवार चंद्रिका चूडास्मा ने घोषणा की है कि उनकी सम्पत्ति करीब 2.56 करोड़ रुपये की है जो कि चारों उम्मीदवारों में सबसे कम है। कांग्रेस के दूसरे उम्मीदवार गौरव पंड्या ने घोषणा की है कि उनके पास एक रिवॉल्वर है और वह भारतीय दंड संहिता की धारा 144 और 188 के तहत आरोपों का सामना कर रहे हैं।
हलफनामे के अनुसार, 64 वर्षीय जयशंकर, उनकी पत्नी और उनके एक आश्रित के पास 15.82 करोड़ रुपये की चल एवं अचल सम्पत्ति है। पूर्व विदेश सचिव जयशंकर ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से एमए, एफ.फिल और पीएचडी की डिग्री हासिल की है।
जुगलजी ठाकोर (49) की 101.48 करोड़ रुपये की सम्पत्ति में उनके पुत्र की एक दुकाती मोटरसाइकिल, जमीन और एक फार्महाउस शामिल है। उन्होंने 12वीं 1991 में किया। उन्होंने बीबीए 2015 में किया।
कांग्रेस उम्मीदवार चंद्रिका चूडास्मा (67) एक कुशल आयुर्वेद चिकित्सक हैं और उनकी सम्पत्ति 2.56 करोड़ रुपये की है। कांग्रेस के दूसरे उम्मीदवार गौरव पंड्या (59) वकील हैं और उनकी सम्पत्ति 19.25 करोड़ रुपये है। उसमें 1.25 लाख रुपये की रिवाल्वर शामिल है।
दोनों सीटों पर अलग-अलग ही होंगे चुनाव
गुजरात में राज्यसभा की खाली हुईं 2 सीटों पर एक साथ चुनाव की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची कांग्रेस को मंगलवार को तगड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दखल देने से इनकार करते हुए चुनाव आयोग को दोनों सीटों पर अलग-अलग चुनाव कराने को हरी झंडी दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात कांग्रेस से कहा कि चुनाव अधिसूचना जारी होने के बाद हम दखल नहीं दे सकते। आप को चुनौती देना है तो बाद में चुनाव याचिका दाखिल कर सकते हैं।
दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के गांधीनगर और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के अमेठी से लोकसभा सदस्य चुने जाने के बाद राज्यसभा सीटें खाली हुई हैं। कांग्रेस विधायक और गुजरात विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष परेशभाई धनानी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुनाव आयोग से दोनों सीटों पर साथ-साथ चुनाव कराने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।
कांग्रेस नेता द्वारा दायर की गई याचिका में कहा गया कि एक ही दिन में दोनों सीटों पर अलग-अलग चुनाव कराना असंवैधानिक और संविधान की भावना के खिलाफ है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेगुलर वैकेंसी भरने के लिए एकसाथ चुनाव होते हैं, लेकिन आकस्मिक यानी कैजुअल वैकेंसी के लिए एक साथ चुनाव कराने की कोई बाध्यता नहीं है। अब अदालतों के कई आदेशों और फैसलों से एक तीसरी श्रेणी स्टेट्यूटरी की सामने आ गई है। आप इसकी याचिका आयोग के सामने दाखिल करें।