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पीएम के खिलाफ टिप्पणी: कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत 3 मार्च तक बढ़ाई

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को मिली...
पीएम के खिलाफ टिप्पणी: कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत 3 मार्च तक बढ़ाई

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को मिली राहत अभी जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई 3 मार्च 2023 तक के लिए टल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने खेड़ा की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए असम और यूपी सरकार को समय दिया है। कोर्ट ने कहा अंतरिम जमानत जारी रहेगी।

बता दें कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को अंतरिम जमानत दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट को असम और यूपी में दर्ज कुल तीन एफआईआर को एक जगह ट्रांसफर करने पर विचार करना है।

गौरतलब है कि पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस मामले में असम पुलिस के अधिकारियों ने पवन खेड़ा को रायपुर जाने वाली फ्लाइट में सवार होने से रोक दिया था और उसके कुछ देर बाद ही आईजीआई हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया था। हालांकि, दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को जमानत दे दी थी।

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