सुप्रीम कोर्ट ने उत्पाद नीति घोटाले से संबंधित धन शोधन मामले में गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग करने वाली याचिका सोमवार को खारिज कर दी।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा, "यह दिल्ली के उपराज्यपाल पर निर्भर है कि अगर वह चाहें तो कार्रवाई करें, लेकिन हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे।"
अदालत ने कहा कि यह औचित्य का मामला है लेकिन केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।
पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा, “जब मामले की सुनवाई हो रही थी तो हमने उनसे भी यही सवाल किया था। अंततः, यह औचित्य का मामला है और इसका कोई कानूनी अधिकार नहीं है”।
उच्चतम न्यायालय याचिकाकर्ता कांत भाटी की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय के 10 अप्रैल के आदेश को चुनौती दी थी जिसके जरिये उनकी अपील को खारिज कर दिया गया था।