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येदियुरप्पा के खिलाफ मामले में सिद्धारमैया ने 'प्रतिशोधी राजनीति' के आरोप पर किया पलटवार, 'कभी इसमें शामिल नहीं रहा, यह भाजपा का काम'

पूर्व मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा के खिलाफ POCSO मामले में गिरफ्तारी वारंट के संबंध में प्रतिशोधी...
येदियुरप्पा के खिलाफ मामले में सिद्धारमैया ने 'प्रतिशोधी राजनीति' के आरोप पर किया पलटवार, 'कभी इसमें शामिल नहीं रहा, यह भाजपा का काम'

पूर्व मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा के खिलाफ POCSO मामले में गिरफ्तारी वारंट के संबंध में प्रतिशोधी राजनीति में लिप्त होने के भाजपा के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शनिवार को कहा कि उन्होंने और उनकी सरकार ने कभी भी "प्रतिशोधी राजनीति" में लिप्त नहीं रहा है और भविष्य में भी ऐसा नहीं करेंगे।

सिद्धारमैया की प्रतिक्रिया जेडी(एस) नेता और केंद्रीय मंत्री एच डी कुमारस्वामी के इस आरोप के जवाब में आई है कि राज्य की कांग्रेस सरकार पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा के परिवार को निशाना बनाने के बाद अब येदियुरप्पा परिवार को निशाना बना रही है।

पत्रकारों से बात करते हुए सिद्धारमैया ने पूछा, "जब उन्होंने (भाजपा) हमारे खिलाफ मामले दर्ज किए, तो क्या यह निशाना नहीं था? मेरे खिलाफ, डी के शिवकुमार (उपमुख्यमंत्री), राहुल गांधी (कांग्रेस नेता) के खिलाफ मामले दर्ज किए गए, इसे क्या कहा जाना चाहिए? उन्होंने राहुल गांधी की सदस्यता (लोकसभा की) रद्द कर दी थी। इसे क्या कहा जाना चाहिए?"

उन्होंने कहा,"दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल भेज दिया गया है। क्या इसे नफरत की राजनीति कहा जाना चाहिए या प्यार की राजनीति? यह वे लोग हैं जो प्रतिशोध की राजनीति करते हैं। हम कभी प्रतिशोध की राजनीति नहीं करेंगे.....मैंने अभी तक ऐसा नहीं किया है। मैं कल या आज राजनीति में नहीं आया हूं। यह (प्रतिशोध की राजनीति) भाजपा का काम है।"

सीएम ने कहा, "लोकसभा चुनावों में उन्हें उत्तर प्रदेश और मुंबई (महाराष्ट्र) में भी झटका लगा। एक आरएसएस नेता ने कहा है कि लोगों ने उन्हें (भाजपा को) उनके अहंकार के लिए सबक सिखाया है।" उन्होंने कहा कि प्रतिशोध की राजनीति भाजपा का काम है। उन्होंने कहा, "ईडी, आयकर, सीबीआई के नाम पर धमकाना - वे शुरू से ही ऐसा करते रहे हैं, वे अब भी ऐसा कर रहे हैं, इसलिए लोगों ने उन्हें इस बार बहुमत नहीं दिया।"

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) को येदियुरप्पा के खिलाफ दर्ज यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के मामले में उन्हें गिरफ्तार करने से रोक दिया। इसने वरिष्ठ भाजपा नेता को 17 जून को मामले की जांच कर रही सीआईडी के समक्ष पेश होने का भी निर्देश दिया।

पुलिस के अनुसार, येदियुरप्पा पर पॉक्सो अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 ए (यौन उत्पीड़न) के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह मामला 17 वर्षीय लड़की की मां की शिकायत पर दर्ज किया गया है। लड़की ने आरोप लगाया है कि इस साल दो फरवरी को बेंगलुरु के डॉलर्स कॉलोनी स्थित अपने आवास पर एक बैठक के दौरान येदियुरप्पा ने उसकी बेटी के साथ छेड़छाड़ की।

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