संसद ने सोमवार को विवादास्पद ‘दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2023’ को मतविभाजन के बाद मंजूरी दे दी। यह विधेयक दिल्ली में समूह-ए के अधिकारियों के स्थानांतरण एवं पदस्थापना के लिए एक प्राधिकार के गठन के लिहाज से लागू अध्यादेश का स्थान लेगा।
राज्यसभा में विधेयक के पक्ष में 131 जबकि इसके खिलाफ 102 मत पड़े। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है।
सिब्बल ने ट्वीट किया, ‘‘दिल्ली एनसीटी (संशोधन विधेयक) 2023 को संसद ने पारित कर दिया। यह प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतंत्र के लिए आवश्यक स्वायत्तता को और कमजोर करने के मकसद से केंद्र को दिल्ली सरकार में नौकरशाहों की सेवाओं को नियंत्रित करने की अनुमति देता है।’’ उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘उन्हें भारत में कहीं भी ‘सिंगल इंजन’ सरकार बर्दाश्त नहीं है।’’
केंद्र की संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के पहले और दूसरे कार्यकाल में मंत्री रहे सिब्बल ने पिछले साल मई में कांग्रेस छोड़ दी थी और समाजवादी पार्टी के सहयोग से निर्दलीय सदस्य के रूप में राज्यसभा में निर्वाचित हुए थे। उन्होंने अन्याय के खिलाफ लड़ने के मकसद के साथ हाल में एक गैर-चुनावी मंच ‘इंसाफ’ का गठन किया है।