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उपराष्ट्रपति चुनाव: पीएम मोदी डालेंगे पहला वोट, एनडीए सांसदों संग आज रात्रिभोज

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने वाले पहले मतदाता होंगे।...
उपराष्ट्रपति चुनाव: पीएम मोदी डालेंगे पहला वोट, एनडीए सांसदों संग आज रात्रिभोज

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने वाले पहले मतदाता होंगे। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, राम मोहन नायडू और शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव एजेंट नियुक्त किया गया है।

समाचार एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले वोट डालेंगे। वह पंजाब और हरियाणा के सांसदों के साथ मतदान करेंगे। 

इस बीच, एनडीए के एक वरिष्ठ नेता के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव से एक दिन पहले 8 सितंबर को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के सांसदों के लिए रात्रिभोज का आयोजन करेंगे।

एनडीए के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक, "प्रधानमंत्री मोदी उपराष्ट्रपति चुनाव की पूर्व संध्या पर एनडीए सांसदों के लिए रात्रिभोज का आयोजन करेंगे। इस तरह की बातचीत गठबंधन के भीतर एकता को मजबूत करने और संबंधों को मजबूत करने में हमेशा उपयोगी साबित हुई है।"

नेता ने आगे कहा, "हालांकि हमारे उम्मीदवार सी.पी. राधाकृष्णन को एनडीए के सभी सहयोगियों का पूर्ण समर्थन प्राप्त है, लेकिन यह रात्रिभोज मतदान के दौरान सांसदों के बीच पूर्ण समन्वय और एकता सुनिश्चित करने में मदद करेगा।"

इससे पहले 21 जुलाई को, संसद के मानसून सत्र के पहले दिन, स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए, जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया था, जिससे उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया था। 

इसलिए, इस पद के लिए 9 सितंबर को चुनाव होना तय हुआ था, जिसमें कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन द्वारा समर्थित न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बी सुदर्शन रेड्डी और एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के बीच सीधा मुकाबला होगा। 

उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सांसद शामिल होते हैं।

उपराष्ट्रपति के चुनाव संविधान के अनुच्छेद 64 और 68 के प्रावधानों द्वारा शासित होते हैं। चुनाव आयोग राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 द्वारा उपराष्ट्रपति के चुनावों को अधिसूचित करता है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66(1) के अनुसार, उपराष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से होगा और ऐसे चुनाव में मतदान गुप्त मतदान द्वारा होगा।

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