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बिहार में एसआईआर के निर्देशों में कोई बदलाव नहीं, चुनाव आयोग ने 'भ्रम की स्थिति' पर जारी किया बयान

चुनाव आयोग ने रविवार को कहा कि बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का कार्य "जमीनी...
बिहार में एसआईआर के निर्देशों में कोई बदलाव नहीं, चुनाव आयोग ने 'भ्रम की स्थिति' पर जारी किया बयान

चुनाव आयोग ने रविवार को कहा कि बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का कार्य "जमीनी स्तर पर सुचारू रूप से क्रियान्वित किया जा रहा है" और "निर्देशों में कोई बदलाव नहीं किया गया है"।

चुनाव आयोग ने 24 जून को बिहार में एसआईआर करने के निर्देश जारी किए थे, जिसका उद्देश्य अपात्र नामों को हटाना तथा यह सुनिश्चित करना था कि केवल पात्र नागरिकों को ही मतदाता सूची में शामिल किया जाए।

अपने एक बयान में, चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि मतदाताओं को "25 जुलाई, 2025 से पहले किसी भी समय अपने दस्तावेज जमा करने होंगे", लेकिन जो लोग ऐसा करने में विफल रहे, उन्हें "दावों और आपत्तियों की अवधि के दौरान भी" अवसर मिलेगा।

चुनाव आयोग ने लोगों से "कुछ लोगों द्वारा दिए जा रहे बयानों से सावधान रहने का आग्रह किया, जो 24 जून 2025 के एसआईआर आदेश को पढ़े बिना.... अपने गलत और भ्रामक बयानों से जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं"।

यह स्पष्टीकरण कई सोशल मीडिया पोस्ट के मद्देनजर आया है, जिसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का एक पोस्ट भी शामिल है, जिसमें एक समाचार पत्र में प्रकाशित चुनाव आयोग के विज्ञापन के बारे में दावा किया गया है कि "अब केवल फॉर्म भरने हैं। दस्तावेज जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है"।

खड़गे ने आरोप लगाया था कि एसआईआर "दलितों और अन्य वंचित वर्गों के मताधिकार को छीनने के लिए भाजपा-आरएसएस द्वारा रची गई साजिश" है। उन्होंने कहा था कि केंद्र में शासन करने वाली और बिहार में सत्ता साझा करने वाली भाजपा "अब अपने ही मास्टर प्लान में फंस रही है।"

खड़गे की पोस्ट को दोहराते हुए बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार ने एक संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया, "यह विज्ञापन चुनाव आयोग की अक्षमता को उजागर करता है और सत्तारूढ़ पार्टी को अनैतिक मदद दिए जाने के संदेह को जन्म देता है।"

बिहार में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव आयोग की यह कवायद, जिसके तहत 25 जुलाई तक लगभग आठ करोड़ मतदाताओं को कवर करना है, राज्य में विवाद का प्रमुख विषय बन गई है।

राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया है कि 2003 में पूरे देश में हुए पिछले संशोधन के विपरीत, वर्तमान प्रक्रिया केवल बिहार में ही क्यों की जा रही है। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने भी अपनी चिंताओं को साझा करने के लिए नई दिल्ली और पटना में चुनाव आयोग के अधिकारियों के साथ बातचीत की है।

हालांकि, भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए ने इस कवायद का बचाव करते हुए विपक्ष पर "चुनाव में निश्चित हार से पहले बहाना बनाने" का आरोप लगाया।

विज्ञापन से उत्पन्न विवाद की पृष्ठभूमि में, राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने रविवार को कहा: "महोदय, बिहार में चुनाव आयोग के 24 जून 2025 के आदेश के अनुसार प्रगति हो रही है। उस आदेश के अनुसार, 1 अगस्त 2025 को जारी होने वाली मसौदा मतदाता सूची में उन मौजूदा मतदाताओं के नाम शामिल होंगे जिनके गणना फॉर्म प्राप्त हो चुके हैं।"

सीईओ ने एक अन्य पोस्ट में कहा, "मौजूदा मतदाताओं को दस्तावेजीकरण पूरा करने में सुविधा प्रदान करने के लिए सभी उपाय किए जा रहे हैं। इन मौजूदा मतदाताओं को पहले अपने गणना फॉर्म जमा करने के बाद भी दस्तावेज जमा करने का समय मिलेगा। सभी गतिविधियां ईसीआई के दिनांक 24.06.2025 के आदेश के अनुसार हैं।"

इसके तुरंत बाद, चुनाव आयोग द्वारा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में साझा किए गए एक और अधिक कड़े शब्दों वाले बयान में "चुनाव आयोग के सूत्रों" का हवाला दिया गया।

बयान में कहा गया है, "बिहार में एसआईआर का क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर सुचारू रूप से किया जा रहा है। एसआईआर का संचालन 24.06.2025 के निर्देशों के अनुसार ही किया जा रहा है और निर्देशों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।"

चुनाव आयोग के अनुसार, तेजी से हो रहे शहरीकरण, लगातार हो रहे प्रवास, युवा नागरिकों के मतदान के लिए पात्र होने, मौतों की सूचना न देने तथा विदेशी अवैध आप्रवासियों के नाम सूची में शामिल होने के कारण यह प्रक्रिया आवश्यक हो गई थी। चुनाव आयोग ने कहा कि इस प्रक्रिया से वह मतदाता सूचियों की सत्यनिष्ठा और त्रुटिरहित तैयारी सुनिश्चित करना चाहता है।

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