लोकसभा में बुधवार को विधि मंत्री डी वी सदानंद गौड़ा ने चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2016 पेश किया जिसके तहत परिसीमन अधिनियम 2002 की धारा 11 और जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 की धारा 9 में संशोधन करने की बात कही गई है। 294 सदस्यीय पश्चिम बंगाल विधानसभा की अवधि 29 मई को समाप्त हो जायेगी और इससे पहले चुनाव होना है। इसलिए इस विधेयक का पारित होना जरूरी है।
सरकार को उम्मीद है कि यह विधेयक दोनों सदनों में बिना चर्चा के पारित हो जायेगा। भारत और बांग्लादेश के बीच क्षेत्रों की अदला बदली के बाद काफी लोग देश के नागरिक बने हैं और इन लोगों को विधानसभा एवं संसदीय चुनाव में मतदान का अधिकार देने की पहल की जा रही है। प्रस्तावित चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2016 के पारित होने पर चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में विधानसभा और संसदीय क्षेत्राों के परिसीमन कार्य को आगे बढ़ा सकेगा।