दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश पर कथित रूप से मारपीट के मामले में गिरफ्तार किए गए आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जारवाल की जमानत अर्जी को कोर्ट ने फिर खारिज कर दिया है। मंगलवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए तीस हजारी कोर्ट ने कहा कि आरोप काफी गंभीर और सीनियर ब्यूरोक्रेट की गरिमा से जुड़ा है, इसलिए जमानत नहीं दी जा सकती।
याचिका में दलील दी गई थी कि हाल में ही प्रकाश जारवाल की शादी हुई है और वह युवा है। ऐसे में उन्हें जमानत दे दी जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि हाल ही में हुई शादी के बाद भी ज़मानत नहीं दी जा सकती, क्योकि 56 साल के व्यक्ति की गरिमा को खुले तौर पर चोट पहुंचाई गई है। उनसे जिस तरह से मारपीट की गई, वाकई गंभीर मामला है। कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश से मारपीट के मामले मे जारवाल की दूसरी बार ज़मानत अर्जी ख़ारिज की है।
#CORRECTION: Delhi's Tis Hazari court has dismissed AAP's Prakash Jarwal bail plea in Delhi Chief Secretary alleged assault case; Amanatullah Khan's bail plea hearing was not scheduled today https://t.co/6Qr5OjLyJD
— ANI (@ANI) February 27, 2018
बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर 19 फरवरी की रात को बैठक के दौरान दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी पर कथित हमले के सिलसिले में दो विधायक प्रकाश जारवाल और अमानतुल्ला खान को गिरफ्तार किया गया था। देवली से विधायक जारवाल को 20 फरवरी और वहीं अमानतुल्ला को 21 फरवरी की शाम को हिरासत में लिया गया था।