मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के पूर्व मंत्री डी के शिवकुमार की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। आज (गुरूवार) परिवर्तन निदेशालय उन्हें पूछताछ के लिए अपने कार्यालय लाया है। ईडी इस मामले में उनकी बेटी एश्वर्या से भी पूछताछ करेगी। उन्हें एजेंसी ने समन देकर आज उसके समक्ष पेश होने के लिए कहा था। फिलहाल, दोनों इडी कार्यालय पहुंच गए हैं। दरअसल, ईडी को जांच के दौरान उनकी बेटी जिस ट्रस्ट को संभालती है उससे संबंधित दस्तावेज मिले हैं। बता दें कि शिवकुमार को तीन सितंबर को ईडी ने कथित मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था।
ईडी के अधिकारी के मुताबिक, ट्रस्ट के कामकाज और उसके वित्तीय लेन-देन का ब्योरा हासिल करने के लिए हम एश्वर्या से पूछताछ करेंगे। बता दें कि मामले में दो दिन तक शिवकुमार से पूछताछ के बाद तीन सितंबर को उन्हें गिरफ्तार किया था। इसके बाद दिल्ली की एक अदालत ने शिवकुमार को ईडी की हिरासत में भेज दिया था। शिवकुमार 2016 में नोटबंदी के बाद से आयकर विभाग और ईडी की रडार पर हैं।
शिवकुमार की गिरफ्तारी के खिलाफ वोक्कालिगा समुदाय के लोगों ने किया था प्रदर्शन
कर्नाटक के बेंगलुरू में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार की गिरफ्तारी के खिलाफ वोक्कालिगा समुदाय के हजारों लोगों ने बुधवार को प्रदर्शन किया था। समुदाय के विभिन्न संगठनों की तरफ से ‘राजभवन चलो’ के आह्वान के बाद राज्य के विभिन्न हिस्से से प्रदर्शनकारी शहर में आए थे। इनमें ज्यादातर लोग वोक्कालिगा के मजबूत गढ़ पुराने मैसूरु क्षेत्र से आए थे। इस प्रदर्शन में कांग्रेस और जेडीएस कार्यकर्ता भी शामिल हुए थे। कर्नाटक में वोक्कालिगा और लिंगायत दो प्रभावशाली समुदाय हैं।
प्रदर्शन को जेडीएस और कांग्रेस का समर्थन
प्रदर्शन को विपक्षी कांग्रेस और जद (एस) का समर्थन था। हाथों में तख्तियां, बैनर और शिवकुमार के पोस्टर लिए हुए लोगों ने भाजपा विरोधी नारेबाजी की। कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए मार्ग में हजारों पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी।
जानें क्या है पूरा मामला
जांच एजेंसी ने पिछले साल सितंबर में शिवकुमार तथा नई दिल्ली स्थित कर्नाटक भवन के एक कर्मी हनुमंथैया के खिलाफ धन शोधन का एक मामला दर्ज किया था। यह मामला आयकर विभाग द्वारा शिवकुमार के खिलाफ पिछले साल दाखिल एक आरोपपत्र के आधार पर दर्ज किया गया। बेंगलुरु की विशेष अदालत में दाखिल इस आरोपपत्र में शिवकुमार पर कर चोरी तथा हवाला के जरिए करोड़ों रुपये के लेनदेन का आरोप लगाया गया है।
बता दें कि 2 अगस्त, 2017 को कांग्रेस नेता शिवकुमार के दिल्ली स्थित आवास पर आयकर विभाग ने छापा मारा था, इस दौरान उनके यहां से 8.59 करोड़ रुपये की नकदी बरामद हुई थी। इसके बाद, आयकर विभाग ने कांग्रेस नेता और उनके चार अन्य सहयोगियों पर मामले दर्ज किया था। एजेंसी ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 277 और 278 के तहत और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120 (बी), 193 और 199 के तहत मामला दर्ज किया था।