पीडब्ल्यूडी के मुताबिक, आप का जो मौजूदा दफ्तर है वह उसे आवंटित नहीं किया जा सकता। उपराज्यपाल ने इस आवंटन को रद्द कर दिया है जिसके चलते आप को इस जगह को दफ्तर के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए किराया देना होगा। साथ ही आप को यह जगह खाली करने के लिए कहा गया है। अगर पार्टी इस जगह से दफ्तर शिफ्ट करके खाली नहीं करती है तो जुर्माने की राशि बढ़ती चली जाएगी। पिछले अप्रैल महीने में पीडब्ल्यूडी ने आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी कर तत्काल आप का दफ्तर खाली करने को कहा था क्योंकि इसे नियमों का उल्लंघन करके आवंटित किया गया है।
असल में अप्रैल 2017 में शुंगलू समिति ने इस दफ़्तर का आवंटन अवैध करार दिया था, क्योंकि केजरीवाल सरकार ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर पार्टी को दफ़्तर के लिए जगह देने की योजना बनाई थी और उसके बाद आम आदमी पार्टी को राउज एवेन्य पर अपने पूर्व मंत्री आसिम अहमद खान का आवास दफ़्तर के तौर पर मिल गया था। उपराज्यपाल ने इस आवंटन को रद्द कर दिया था और पीडब्ल्यूडी ने आम आदमी पार्टी यह जगह तुरंत खाली करने के आदेश दिए थे।