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लालू की मुश्किलें बढ़ीं, वायरल ऑडियो को लेकर मुकदमा, जांच शुरू

पशुपालन मामले में सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर  कल 27 नवंबर को रांची हाई...
लालू की मुश्किलें बढ़ीं, वायरल ऑडियो को लेकर मुकदमा, जांच शुरू

पशुपालन मामले में सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर  कल 27 नवंबर को रांची हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है और एक दिन पहले उनके वायरल ऑडियो को लेकर रांची हाई कोर्ट में मुकदमा हो गया है। भाजपा के अनुरंजन अशोक की ओर वे अधिवक्‍ता राजीव कुमार ने दायर की है।

दायर जनहित याचिका में मामले की एनआइए से जांच का अनुरोध किया गया है। ताजा मामला का खुलासा भाजपा के वरिष्‍ठ नेता बिहार के पूर्व उपमुख्‍यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने किया था। जिसमें रांची से न्‍यायिक हिरासत में बंद लालू प्रसाद द्वारा बिहार विधानसभा के अध्‍यक्ष चुनाव के पहले एनडीए विधायकों को फोन कर सरकार‍ गिराने के लिए प्रोत्‍साहित करने, प्रलोभन, साजिश देने का आरोप लगाया था। समर्थन में अपने ट्वीटर पर पीरपैंती से भाजपा विधायक ललन पासवान से बातचीत का ऑडियो क्लिप और वह फोन नंबर भी जारी किया था जिससे कथित लालू प्रसाद का फोन आया था।

इधर याचिकाकर्ता ने अदालत से कहा है कि लालू प्रसाद लगातार जेल मैनुअल का उल्‍लंघन कर रहे हैं। पीरपैंती के विधायक ललन पासवान को फोन किया। यह एक प्रकार से हॉर्स ट्रेडिंग का मामला है। मोबाइल के इस्‍तेमाल का मामला है तो इलाज के नाम पर दो साल से अधिक से पेईंग वार्ड में रह रहे हैं और इधर कोई तीन माह से निदेशक के बंगले में रह रहे हैं।

सीबीआइ ने किया है जमानत का विरोध

चार मामलों में सजायाफ्ता लालू प्रसाद को तीन मामलों में इस आधार पर जमानत मिल चुकी है कि वे आधी सजा काट चुके हैं। चौथे मामले में जमानत पर 27 को सुनवाई होनी है। जमानत मिल गया तो लालू जेल से बाहर होंगे। मगर सीबीआइ ने मंगलवार को हाई कोर्ट में दाखिल दवाब में जमानत का विरोध किया है। कहा है कि दुमका कोषागार से अवैध निकासी ( जिस मामले में 27 को सुनवाई होनी है) मामले में लालू प्रसाद ने आधी सजा नहीं काटी है। इस मामले में एक दिन भी लालू प्रसाद जेल में नहीं रहे हैं। वैसे डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में भी निचली अदालत में सुनवाई चल रही है।

तब वार्ड में रहेंगे लालू

लालू प्रसाद को 27 नवंबर को जमानत नहीं मिली तो उन्‍हें पुन: रिम्‍स के पेईंग वार्ड में स्‍थानांतरित किया जा सकता है। कोरोना के भय से पिछले पांच अगस्‍त को ही उन्‍हें रिम्‍स ( राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्‍थान), रांची के निदेशक के बंगले में रखा गया है। रिम्‍स के नये निदेशक डॉ कामेश्‍वर प्रसाद आ चुके हैं और पिछले 15 सितम्‍बर से वे स्‍टेट गेस्‍ट आउस में रोजाना 400 रुपये अदा करके रह रहे हैं। लालू प्रसाद को पुन: पेईंड वार्ड में ले जाने की आवश्‍यकता के मद्देनजर रिम्‍स प्रबंधन ने वार्ड का निरीक्षण भी किया है।

ऑडियो क्लिप की जांच

सुशील मोदी द्वारा जारी ऑडियो क्लिप मामले के तूल पकड़ने के बाद झारखंड के जेल आइजी ने बिहरसा मुंडा केंद्रीय कारा के अधीक्षक, रांची के एसपी व डीसी को मामले की जांच का निर्देश दिया है। इस जांच के आदेश के बाद लालू प्रसाद का सेवक इरफान लापता है और उसका मोबाइल भी बंद है। इधर, जांच की कार्रवाई भी शुरू हो गई है। रांची के डीसी ने बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा के अधीक्षक को पत्र लिखकर 24 घंटे के भीतर जांच कर रिपोर्ट देने को कहा है।

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