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पंचायत चुनाव: कलकत्ता हाई कोर्ट ने केंद्रीय बलों की तैनाती पर एसईसी से स्पष्टीकरण मांगा

कलकत्ता हाई कोर्ट ने पंचायत चुनावों में केंद्रीय बलों की तैनाती को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) से...
पंचायत चुनाव: कलकत्ता हाई कोर्ट ने केंद्रीय बलों की तैनाती पर एसईसी से स्पष्टीकरण मांगा

कलकत्ता हाई कोर्ट ने पंचायत चुनावों में केंद्रीय बलों की तैनाती को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) से बृहस्पतिवार को स्पष्टीकरण मांगा। एसईसी को उच्च न्यायालय के उस आदेश पर अमल करने का निर्देश देने का अनुरोध करते हुए एक याचिका दायर की गई थी जो राज्य में निष्पक्ष एवं स्वतंत्र पंचायत चुनाव कराने के लिए दायर कई जनहित याचिकाओं पर दिया गया था।

कलकत्ता हाई कोर्ट ने आठ जुलाई को होने वाले पश्चिम बंगाल पंचायत चुनावों के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती का मंगलवार को आदेश दिया था। साथ ही अदालत ने एसईसी को पंचायत चुनावों के लिए पश्चिम बंगाल के पुलिस बल के साथ मिलकर काम करने के वास्ते केंद्रीय बलों की मांग करने को कहा था।

मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवज्ञानम की अध्यक्षता वाली खंडपीड ने कहा कि मंगलवार को पारित उसके आदेश के खिलाफ एसईसी हमेशा अर्जी दाखिल कर सकता है, अन्यथा केंद्रीय बलों की मांग और उनकी तैनाती करनी होगी।

अदालत ने कहा कि यह एक स्वीकार्य तथ्य है कि कई इलाके संवेदनशील हैं और एसईसी यह नहीं कह सकता कि वह उन इलाकों को चिह्नित करने की कोशिश कर रहा है। अदालत ने एसईसी के वकील से कहा कि वह उसके आदेश पर आयोग का रुख स्पष्ट करें।

पश्चिम बंगाल में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में करीब 75000 सीटों के लिए आठ जुलाई को मतदान होगा और नामांकन पत्र दाखिल करने का बृहस्पतिवार को अंतिम दिन है।

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