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निचली अदालत मस्जिद के खिलाफ मुकदमे की वैधता तय कर सकती है: हाईकोर्ट

कर्नाटक के उच्च न्यायालय ने स्थानीय अदालत द्वारा समान मांग वाले एक मुकदमे की सुनवाई से पहले मंगलुरु...
निचली अदालत मस्जिद के खिलाफ मुकदमे की वैधता तय कर सकती है: हाईकोर्ट

कर्नाटक के उच्च न्यायालय ने स्थानीय अदालत द्वारा समान मांग वाले एक मुकदमे की सुनवाई से पहले मंगलुरु में एक मस्जिद का सर्वेक्षण करने के लिए आयुक्त की नियुक्ति की मांग वाली एक याचिका को खारिज कर दिया है।

मंगलुरु के टी ए धनंजय और बी ए मनोज कुमार द्वारा एक मूल मुकदमा दायर किया गया था जिसमें कहा गया था कि मंगलुरु के पास थेंका उलिपडी गांव, मलाली में असैद अब्दुल्लाही मदनी मस्जिद के नवीनीकरण के दौरान एक मंदिर के कुछ हिस्सों की खोज की गई थी।

मंगलुरु में तीसरे अतिरिक्त सिविल कोर्ट से पहले उन्होंने इस दावे को सत्यापित करने के लिए मस्जिद के एक सर्वेक्षण की मांग की थी। अदालत इस दलील पर सुनवाई कर रही थी कि क्या इस तरह का मुकदमा चलने योग्य है।

दोनों व्यक्तियों ने एक याचिका के साथ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था जिसमें निचली अदालत को निर्देश देने की मांग की गई थी कि वह मुकदमे के रखरखाव के पहलू पर सुनवाई न करे, लेकिन पहले सर्वेक्षण करने के लिए एक आयुक्त नियुक्त करे।

उन्हें डर था कि अगर मुकदमा खारिज कर दिया गया, तो मस्जिद के अधिकारियों द्वारा हिंदू ढांचे को हटा दिया जाएगा।
हाईकोर्ट के जस्टिस सचिन शंकर मगदुम की सिंगल जज बेंच ने शुक्रवार को याचिका खारिज कर दी। 

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